दिल्ली उच्च न्यायालय ने गुरुवार को राज्य सरकार को नर्सरी में प्रवेश के लिए सभी सीटों पर नए सिरे से ड्रॉ निकालने का आदेश दिया.
अदालत ने कहा कि ड्रॉ केवल उन सीटों पर नहीं होना चाहिए जो अंतरराज्यीय स्थानान्तरण श्रेणी खत्म करने से रिक्त हुई हैं. अदालत ने कहा कि बराबर अंक पाने वाले अभ्यर्थियों पर बराबरी के साथ विचार किया जाना चाहिए.
न्यायमूर्ति मनमोहन ने सरकार की 27 फरवरी की अधिसूचना के तीसरे उपबंध के प्रयोग पर रोक लगा दी. इसके तहत नए सिरे से ड्रॉ केवल खाली हुईं सीटों, ड्रॉ के पहले दौर में असफल रहे अभ्यर्थियों और अंतरराज्यीय स्थानान्तरण श्रेणी खत्म करने के बाद कम अंक पाने वालों के लिए होगा.
हालांकि अदालत ने 27 फरवरी की अधिसूचना पर पूरी तरह से रोक लगाने से इंकार कर दिया. अदालत ने इस मामले में अगली सुनवाई के लिए 25 जुलाई की तारीख तय की है.