दिल्ली के स्कूलों में नर्सरी एडमिशन पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है. अभिभावकों की याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश दिया है. गौरतलब है कि एक हफ्ते पहले ही दिल्ली हाईकोर्ट ने नर्सरी में एडमिशन की इजाजत दी थी. मामले की अगली सुनवाई 16 अप्रैल को होगी. तब तक दाखिले की प्रक्रिया पर रोक लगा दी गई है.
दरअसल, कुछ बच्चों के अभिभावकों ने दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देते हुए याचिका दाखिल की थी. जिसमें दिल्ली में शिफ्ट हुए बाहरी बच्चों को कोटा नहीं मिलने के खिलाफ अर्जी दी गई थी. इसके साथ सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार को नोटिस भी जारी किया है.
याचिकाकर्ता के वकील निदेश गुप्ता ने कहा, 'अब तक जो दाखिले हो चुके हैं, उनका भविष्य सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर निर्भर करेगा.' लंबे इंतजार के बाद पिछले हफ्ते ही दिल्ली हाईकोर्ट ने नर्सरी में दाखिले को हरी झंडी दी थी.