दिल्ली में 4 से 15 नवंबर के बीच लागू होने वाली ऑड-ईवन योजना के तहत जुर्माने की राशि तय कर ली गई है. नए मोटर व्हीकल एक्ट के तहत ऑड-ईवन नियम तोड़ने पर अब 4000 रुपये का चालान देना होगा. साल 2016 में दिल्ली में पहली बार लागू हुए ऑड-ईवन के नियम तोड़ने पर चालान की राशि 2000 रुपये थी.
दिल्ली सरकार में परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने 'आजतक' को बताया कि ऑड-ईवन नियम तोड़ने पर इस बार 4000 रुपये जुर्माना देना होगा. इस सिलसिले में जल्द ही केजरीवाल सरकार द्वारा अधिसूचना जारी की जाएगी.
इसके अलावा केजरीवाल सरकार ने ऑड-ईवन योजना के दौरान छूट देने के मामले में एक अन्य अहम फैसला भी लिया है. परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत के मुताबिक सरकार ने ऑड-ईवन योजना से दुपहिया वाहनों को छूट देने का फैसला लिया है.
हालांकि परिवहन विभाग ने दुपहिया वाहनों को सुबह 8 से 11 और शाम को 5 से 8 बजे तक छूट देने का सुझाव सरकार को भेजा था. लेकिन दिल्ली में मौजूदा परिवहन व्यवस्था को देखते हुए यह फैसला लिया गया है. दिल्ली में 2 दुपहिया वाहनों की संख्या 60 लाख से अधिक है.
हाल ही में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ऐलान किया था कि दिल्ली में 4 से 15 नवंबर तक लागू होने वाले ऑड-ईवन स्कीम में सुरक्षा के मद्देनजर महिलाओं को छूट दी जाएगी. साथ ही मुख्यमंत्री ने निजी सीएनजी वाहनों को छूट नहीं देने का ऐलान किया था. ऑड-ईवन के दौरान लोगों को परेशानी से बचाने के लिए दिल्ली सरकार ने 2 हजार बसों का इंतजाम भी किया है.
महिलाओं को छूट के नियम
- जिस वाहन में अकेली महिला हो
- जिस वाहन में सिर्फ महिलाएं हों
- जिस वाहन में महिला के अलावा 12 वर्ष से कम उम्र का कोई भी बच्चे हो
इसके अलावा, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने पराली जलाने का मुद्दा उठाते हुए केंद्र सरकार और पड़ोसी राज्यों के सरकारों से दिल्ली के प्रदूषण को कम करने के लिए जरूरी कदम उठाने का आग्रह भी किया है.