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बाटला हाउस एनकाउंटर मामले में हाईकोर्ट ने बदला फैसला, इन तर्कों पर आरिज की फांसी उम्रकैद में बदली

दिल्ली हाई कोर्ट ने आतंकी आरिज की मौत की सजा को उम्रकैद में बदला. हाईकोर्ट ने इस मामले को दुर्लभतम नहीं माना. फैसला सुनाते हुए हाई कोर्ट ने कहा कि बटला हाउस मुठभेड़ और हत्या की परिस्थितियां इसे दुर्लभतम मामले की श्रेणी में लाने के लिए पर्याप्त नहीं हैं.

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दिल्ली हाईकोर्ट ने फैसला बदल दिया है (प्रतीकात्मक तस्वीर)
दिल्ली हाईकोर्ट ने फैसला बदल दिया है (प्रतीकात्मक तस्वीर)

इंडियन मुजाहिदीन से जुड़े आतंकवादी और इंस्पेक्टर मोहन चंद शर्मा की हत्या के दोषी आरिज खान को अब नहीं होगी फांसी. वो जिंदगी भर कैद बा मशक्कत यानी सश्रम कारावास काटेगा. दिल्ली हाईकोर्ट ने आरिज खान को निचली अदालत से मिली सजा ए मौत को उम्रकैद में बदल दिया है. आरिज ने 2008 में बटला हाउस इलाके में इंस्पेक्टर मोहन चंद शर्मा की हत्या की थी.

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दिल्ली हाई कोर्ट ने आतंकी आरिज की मौत की सजा को उम्रकैद में बदला. हाईकोर्ट ने  इस मामले को दुर्लभतम नहीं माना. फैसला सुनाते हुए हाई कोर्ट ने कहा कि बटला हाउस मुठभेड़ और हत्या की परिस्थितियां इसे दुर्लभतम मामले की श्रेणी में लाने के लिए पर्याप्त नहीं हैं. उस घटना में देश ने एक ऐसा कर्तव्यनिष्ठ पुलिस अधिकारी खोया था जिसने ड्यूटी के दौरान सर्वोच्च बलिदान दिया. उनके योगदान को राष्ट्र कभी नहीं भूल सकेगा. लेकिन उस मुठभेड़ में इंस्पेक्टर मोहन चंद शर्मा की मौत के लिए किसी विशेष आरोपी को जिम्मेदार ठहराने के लिए रिकॉर्ड पर कुछ भी नहीं है.  

कोर्ट ने कहा कि वर्तमान मुकदमे में हम यह मानते हैं कि इस मामले में चश्मदीदों की गवाही और अन्य पूरक साक्ष्य घटना स्थल पर आरिज़ खान की उपस्थिति की पुष्टि करते हैं. साथ ही उस पर घटनास्थल से भागते समय छापेमारी दल पर गोलीबारी के तथ्य भी स्थापित करती है. दिल्ली हाईकोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि घटना के समय 23 साल के बी टेक छात्र आरिज़ खान की वहां मौजूदगी के बारे में दिल्ली पुलिस को पहले से कोई सूचना नहीं थी. न तो आरिज़ खान इस मामले में संदिग्ध नहीं था ना ही उसके खिलाफ किसी मामले में जांच चल रही थी.

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दिल्ली हाईकोर्ट ने फांसी की सजा को उम्र कैद में तब्दील करने के फैसले पर तर्क दिया कि आरिज़ खान पहले किसी मामले में दोषी नहीं करार दिया गया है. उसके खिलाफ दर्ज मामले अभी तक लंबित ही हैं. दिल्ली हाई कोर्ट ने निचली अदालत द्वारा आरिज़ खान पर लगाए गई जुर्माना राशि 11 लाख से घटा दी है.

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