शर्तों के साथ पाकिस्तान जाने की इजाजत
इसके बाद सरना ने दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका लगाई थी और कोर्ट से पाकिस्तान जाने की इजाजत मांगी थी. सोमवार को दिल्ली हाई कोर्ट ने सरना के खिलाफ लुक आउट सर्कुलर को 16 नवंबर तक के लिए सस्पेंड कर दिया है. इसके साथ ही सरना के पाकिस्तान जाने का रास्ता साफ हो गया है. लेकिन अदालत ने उन्हें इस बात का हलफनामा दायर करने को कहा है कि वे 16 नवंबर या फिर उससे पहले देश लौट आएंगे और जांच प्रक्रिया में शामिल होंगे.
हालांकि कोर्ट ने ये इजाजत कुछ शर्तों के साथ दी है. सरना को कोर्ट ने 5 लाख रुपये की जमानत भरने को कहा है. इसके अलावा वे पाकिस्तान में जहां-जहां रुकेंगे वहां से जुड़ी सभी जानकारी और फोन नंबर भी उन्हें कोर्ट में दाखिल करने होंगे.
आर्थिक अपराध शाखा ने जारी किया है लुक आउट सर्कुलर
बता दें कि सरना के खिलाफ दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा ने 2012 में लुक आउट सर्कुलर जारी किया था. सरना पर आरोप है कि डीडीए द्वारा अस्पताल बनवाने के लिए दी गई जमीन को सरना ने व्यावसायिक इस्तेमाल के लिए दे दिया. दिल्ली पुलिस ने सोमवार को कोर्ट में हुई सुनवाई के दौरान बताया कि उसने इस मामले से जुड़े तमाम दस्तावेज और सबूत जुटा लिए हैं.