डीडीसीए मामले में घोटाले के आरोप झेल रहे वित्त मंत्री अरुण जेटली को पटियाला हाउस कोर्ट से थोड़ी राहत मिली है. कोर्ट ने जेटली को पेशी से छूट दे दी है.
अरुण जेटली ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल समेत आम आदमी पार्टी के छह नेताओं के खिलाफ आपराधिक मानहानि का केस किया था. जिस पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने बुधवार को जेटली को व्यक्तिगत पेशी से छूट दे दी है.
समन भेजने से पहले सबूतों की पड़ताल
AAP नेताओं के खिलाफ आपराधिक मानहानि का केस करने वाले अरुण जेटली ने DDCA में उनके कार्यकाल के दौरान लिए गए फैसलों के कागजात उपलब्ध कराए जाने के लिए याचिका दी थी, जिसे कोर्ट ने मंजूर कर लिया. फिलहाल कोर्ट किसी को समन भेजने से पहले सबूत रिकॉर्ड कर रहा है.
अगली सुनवाई 15 फरवरी को
बयान दर्ज कराते समय जेटली ने कोर्ट ने कहा कि AAP नेताओं ने उन पर झूठे आरोप लगाए हैं. उन्होंने घोटाले के आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया. उन्होंने कहा कि अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने किसी से एक पैसा भी नहीं लिया. मामले की अगली सुनवाई 15 फरवरी को होगी.