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हिना बेग को नहीं मिली जमानत, NIA कस्टडी के दौरान आ गई थी कोरोना संक्रमित के संपर्क में

कोर्ट ने जमानत देने से इनकार करते हुए हिना के वकील एमएस खान से पूछा कि वो कोई प्राइवेट अस्पताल का नाम बता सकते हैं, जहां हिना इलाज कराना चाहें.

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हिना बेग (फाइल फोटो)
हिना बेग (फाइल फोटो)

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  • पटियाला हाउस कोर्ट का जमानत देने से इनकार
  • कोरोना संक्रमित के संपर्क में आ चुकी है हिना

दिल्ली स्थित पटियाला हाउस कोर्ट ने आतंक मामले में आरोपी हिना बेग को अंतरिम जमानत देने से इनकार कर दिया. राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) की हिरासत के दौरान हिना बेग कोरोना संक्रमित के संपर्क में आ गई थी.

अदालत ने जमानत देने से इनकार करते हुए हिना के वकील एमएस खान से पूछा कि वो कोई प्राइवेट अस्पताल का नाम बता सकते हैं, जहां हिना इलाज कराना चाहें. अब इस मामले की सुनवाई 11 जून को होगी.

मल्टी नेशनल कंपनी में काम करने वाली कश्मीर की हिना ऐसे बनी ISIS की आतंकी

बता दें कि इसी साल दिल्ली के जामिया इलाके से दिल्ली पुलिस ने हिना बेग को उसके पति जहानजेब के साथ गिरफ्तार किया था. हिना कश्मीर की रहने वाली है. पुलिस की इंटरोगेशन रिपोर्ट के मुताबिक हिना पुणे यूनिवर्सिटी से एमबीए पास करने के बाद नामी मल्टीनेशनल कंपनी में काम कर चुकी है. इसी रिपोर्ट में उसके जिहादी बनने की कहानी भी बताई गई थी.

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आतंकी आमिर सुल्तान के संपर्क में था कश्मीरी दंपति, पुलिस का दावा

जम्मू-कश्मीर की रहने वाली हिना बेग ने कान्वेंट स्कूल से पढ़ाई की, पुणे यूनिवर्सिटी से एमबीए किया और नामी कंपनियों में एक के बाद एक काम किया. हिना बेहद मॉडर्न लड़की थी. लेकिन बाद में वह जिहादी बनने की तरफ बढ़ गई.

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