scorecardresearch
 

एनजीटी में उत्तरी दिल्ली एमसीडी का दुखड़ा- नोटिस के बावजूद जुर्माना नहीं देते हैं लोग

नेशनल ग्रीन ट्रिब्युनल में वायु प्रदूषण के मामले में सुनवाई के दौरान उत्तरी दिल्ली नगर निगम ने अपना दुखड़ा रोया. निगम ने ट्रिब्युनल से कहा कि हमारे नोटिस के बाद भी लोग 50 हजार रुपये का जुर्माना नहीं दे रहे हैं.

Advertisement
X
एनजीटी ने पहले दिल्ली सरकार को लगाई थी फटकार
एनजीटी ने पहले दिल्ली सरकार को लगाई थी फटकार

Advertisement

नेशनल ग्रीन ट्रिब्युनल में वायु प्रदूषण के मामले में सुनवाई के दौरान उत्तरी दिल्ली नगर निगम ने अपना दुखड़ा रोया. निगम ने ट्रिब्युनल से कहा कि हमारे नोटिस के बाद भी लोग 50 हजार रुपये का जुर्माना नहीं दे रहे हैं. एनजीटी के आदेश पर निगम ने इलाके में निर्माण कार्यों के दौरान धूल फैलाने पर 50 हजार रुपये का जुर्माना तय किया था.

निगम के नोटिस के बावजूद नहीं चुकाया जुर्माना
एनजीटी ने निर्देश दिया था कि 50 गज वाले मकान मालिकों से पांच हजार और 51 गज से 200 गज तक मकान मालिकों से दस हजार जुर्माना लिया जाए. इसके बाद भी निगम के नोटिस पर लोगों ने जुर्माना नहीं चुकाया.

वायु प्रदूषण पर दिल्ली सरकार को लग चुकी है फटकार
एनजीटी ने दो मई को वायु प्रदूषण पर सुनवाई करते हुए दिल्ली सरकार को राजधानी में कूड़ा जलाने और धुआं को लेकर फटकार लगाई थी. स्वतंत्र कुमार की अध्यक्षता वाली पीठ ने साफ कहा था कि हम आपको मिथेन और कार्बन जैसी हानिकारक गैस पैदा करने की इजाजत नहीं दे सकते.

Advertisement

एनजीटी के निर्देशों पर निगम ने लगाया जुर्माना
ट्रिब्युनल ने पूछा था कि धुएं और नगर निगम के ठोस कचरा जलाने से होने वाले प्रदूषण को नियंत्रित करने में निगम सक्रियता क्यों नहीं दिखाती. धूल उड़ाने वाले निर्माण कार्य करने वाले बिल्डरों को इन नियमों का उल्लंघन करने पर काबू क्यों नहीं किया जाता.

Advertisement
Advertisement