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'पुलिस ने ठीक से जांच किए बिना सबूतों से छेड़छाड़ की', दिल्ली दंगा मामले में कोर्ट की सख्त टिप्पणी

दिल्ली दंगा मामले में दिल्ली की कोर्ट ने पुलिस को कटघरे में खड़ा कर दिया है. कोर्ट ने तीन आरोपियों को बरी कर दिया है. इसके साथ ही कोर्ट ने कहा कि इस बात को लेकर भी गंभीर संदेह है कि दिल्ली पुलिस ने दंगों की जांच ठीक से किए बिना सबूतों के साथ छेड़छाड़ की.

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दिल्ली दंगा मामले में कोर्ट ने तीन आरोपियों को बरी कर दिया है (फाइल फोटो)
दिल्ली दंगा मामले में कोर्ट ने तीन आरोपियों को बरी कर दिया है (फाइल फोटो)

दिल्ली दंगा मामले में दिल्ली की कोर्ट ने पुलिस को कटघरे में खड़ा कर दिया है. कोर्ट ने तीन आरोपियों को बरी कर दिया है. इसके साथ ही कोर्ट ने कहा कि इस बात को लेकर भी गंभीर संदेह है कि दिल्ली पुलिस ने दंगों की जांच ठीक से किए बिना सबूतों के साथ छेड़छाड़ की. कोर्ट ने कहा कि दिल्ली पुलिस ने पूर्व निर्धारित और गलत तरीके से चार्जशीट दायर की है.

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कब हुआ था दिल्ली में दंगा?

23 फरवरी 2020 को नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में दंगों की शुरुआत हुई थी, जो 53 लोगों की मौत के बाद 25 फरवरी को जाकर थमे थे. इन दंगों में पब्लिक और प्राइवेट प्रॉपर्टी का काफी नुकसान हुआ था. नॉर्थ-ईस्ट दिल्ली जिले के जाफराबाद, सीलमपुर, भजनपुरा, ज्योति नगर, करावल नगर, खजूरी खास, गोकुलपुरी, दयालपुर और न्यू उस्मानपुर समेत 11 पुलिस स्टेशन के इलाकों में 23 फरवरी के बाद दंगाइयों ने जमकर उत्पात मचाया था. 

दंगे की पीछे बड़ी साजिश का हुआ था खुलासा

दिल्ली पुलिस के मुताबिक दंगों के पीछे बड़ी साजिश थी. दंगों के मास्टरमाइंड जानते थे कि अमेरिकी राष्ट्रपति के भारत दौरे के दौरान दंगों पर इंटरनेशनल मीडिया का ध्यान जाएगा और इससे दुनियाभर में भारत की बदनामी होगी. अमेरिकी राष्ट्रपति के भारत विजिट के दौरान चक्का जाम का प्लान बनाया गया था. वो भी ऐसे इलाकों में जो कम्यूनल तौर पर बेहद संवेदनशील इलाके थे. 

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दिल्ली दंगों में दर्ज हुईं थीं 755 FIR

दंगों में दिल्ली पुलिस ने 11 पुलिस थाना इलाकों में कुल 755 एफआईआर दर्ज की थीं. दिल्ली में ये अब तक सबसे ज्यादा एफआईआर दर्ज करने का पहला मामला था. यहां तक कि 1984 के दंगों में भी इतनी एफआईआर दर्ज नहीं की गईं थी. 755 मामलों की जांच के लिए क्राइम ब्रांच के अंडर में 3 अलग-अलग एसआईटी टीम गठित की गई थीं.

 

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