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Delhi Pollution: आनंद विहार में 406 पहुंचा AQI, अगले दो दिन में और बढ़ेगा प्रदूषण

Air Quality Index: दिल्ली की हवा दिवाली से पहले ही खराब है और आने वाले दो दिन तक स्थिति पर बिगड़ने वाली है. SAFAR के मुताबिक, 23 अक्टूबर को राजधानी का औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक 300 पहुंचने की आशंका है, जो बेहद खराब श्रेणी है. आइये जानते हैं, दिल्ली के अलग-अलग इलाकों का हाल.

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Delhi Pollution (File Photo)
Delhi Pollution (File Photo)

Delhi Pollution: दिल्ली की हवा दिन ब दिन बिगड़ी जा रही है. दिवाली से पहले, धनतेरस (22 अक्टूबर) की सुबह राजधानी का औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) खराब श्रेणी में रहा, जो 263 दर्ज किया गया. वहीं, दिल्ली के आनंद विहार में AQI 406 पहुंच गया है, जो गंभीर श्रेणी में माना जाता है. प्रदूषण का ये स्तर स्वास्थ्य लोगों की सेहत पर भी असर डालता और रोग ग्रस्त लोगों के लिए ये चिंताजनक स्थिति है.

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रविवार को 300 पहुंचेगा दिल्ली का AQI

दिल्ली की हवा दिवाली से पहले ही खराब है और आने वाले दो दिन तक स्थिति पर बिगड़ने वाली है. SAFAR के मुताबिक, 23 अक्टूबर को राजधानी का औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक 300 पहुंचने की आशंका है, जो बेहद खराब श्रेणी है.

Delhi (Anand Vihar) AQI

दिवाली पर और बिगड़ेगी दिल्ली की हवा

दिल्ली में दिवाली के दिन और रात में मौसम की स्थिति भी प्रतिकूल रहने की संभावना है. यहां प्रदूषण को कम करने में न हवा की गति मददगार साबित होगी और न ही वेंटिलेशन इंडेक्स से कोई मदद मिलेगी. जिससे माना जा रहा है कि दिल्ली को प्रदूषण से अगले कुछ दिन तक राहत नहीं मिलेगी. वहीं, अगर दिल्ली में पटाखे जलाए गए तो ये स्थिति और बिगड़ सकती है.

दिल्ली के इन इलाकों का हाल-बेहाल

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दिल्ली के इलाके वायु गुणवत्ता कैटेगरी
शादीपुर 328 खराब
द्वारका-NSIT 348 खराब
जहांगीरपुरी 315 खराब
विवेक विहार 303 खराब
वजीरपुर 324 खराब
मुंडका 321 खराब
आनंद विहार 406  गंभीर

बता दें कि शून्य से 50 के बीच AQI अच्छा, 51 से 100 के बीच ‘संतोषजनक’, 101 से 200 के बीच ‘मध्यम’, 201 से 300 के बीच ‘खराब’, 301 से 400 के बीच ‘बहुत खराब’ और 401 से 500 के बीच AQI ‘गंभीर’ माना जाता है.

दिल्ली में पटाखे बैन

प्रदूषण के कहर के चलते दिल्ली में पटाखों पर प्रतिबंध तो पहले ही लगा दिया गया था, अब सरकार ने पटाखे जलाने पर जुर्माने का भी ऐलान कर दिया है. अगर राजधानी में कोई भी शख्स पटाखे फोड़ता पाया गया तो उस पर 200 रुपये का जुर्माना लगेगा, वहीं, उसे 6 महीने जेल में भी काटने पड़ सकते हैं. दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ये जानकारी दी है.


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