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प्रदूषण बढ़ने से पहले दिल्ली-NCR में GRAP लागू... जानिए आज से किन चीजों पर पाबंदी

दिल्ली-एनसीआर की वायु गुणवत्ता यानी एयर क्वालिटी खराब ना हो इसके लिए केजरीवाल सरकार ने विंटर एक्शन प्लान तैयार कर लिया है. वहीं, कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट (CAQM) ने आज (रविवार), 1 अक्टूबर से ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (GRAP) लागू कर दिया है. 

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Delhi Air Quality Index Updates
Delhi Air Quality Index Updates

राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में सर्दियों की दस्तक के साथ ही प्रदूषण का स्तर बढ़ने लगता है. दिल्ली-एनसीआर की वायु गुणवत्ता यानी एयर क्वालिटी खराब ना हो इसके लिए केजरीवाल सरकार ने विंटर एक्शन प्लान तैयार कर लिया है. वहीं, कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट (CAQM) ने आज (रविवार), 1 अक्टूबर से ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (GRAP) लागू कर दिया है. 

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किन चीजों पर आज से रोक?


> दिल्ली-NCR में पटाखों पर पूरी तरह रोक.

> खुले में निर्माण सामग्री नहीं रख सकेंगे.

> अगर गाड़ी से धुंआ निकलता दिखाई दिया तो तुरंत कार्रवाई होगी.

> खुले में कूड़ा जलाया या आग लगाई तो एक्शन होगा.

> इमरजेंसी में ही कर सकेंगे डीजल जनरेटर का इस्तेमाल.

बता दें कि शून्य से 50 के बीच AQI अच्छा, 51 से 100 के बीच ‘संतोषजनक’, 101 से 200 के बीच ‘मध्यम’, 201 से 300 के बीच ‘खराब’, 301 से 400 के बीच ‘बहुत खराब’ और 401 से 500 के बीच AQI ‘गंभीर’ माना जाता है. GRAP पहला स्टेज तब एक्टिव होगा जब एयर क्वॉलिटी इंडेस्क यानी AQI 200 से ज्यादा होने का पूर्वानुमान होगा.

CAQM के मुताबिक, GRAP को चार कैटेगरी में लागू किया जाता है.

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  • स्टेज 1-AQI का स्तर 201 से 300 के बीच
  • स्टेज 2-AQI का स्तर 301 से 400 के बीच
  • स्टेज 3-AQI का स्तर 401 से 450 के बीच
  • स्टेज 4-AQI का स्तर 450 के ऊपर

स्टेज 1 पर लगती हैं ये पाबंदियां

स्टेज 1 (खराब हवा की गुणवत्ता) लागू होने पर सीएक्यूएम 500 वर्ग मीटर के बराबर या उससे अधिक आकार के भूखंडों पर निर्माण और विध्वंस गतिविधियों पर रोक लगाने के निर्देश देता है. 

  • कंस्ट्रक्शन और डिमोलिशन से निकलने वाली धूल और मलबे के प्रबंधन को लेकर निर्देश लागू होंगे. 
  • सड़कों पर जमी धूल को उड़ने से रोकने के लिए पानी का छिड़काव किया जाएगा. 
  • खुले में कचरा जलाने पर प्रतिबंध रहेगा. ऐसा करने पर जुर्माना वसूला जाएगा. 
  • जहां ट्रैफिक ज्यादा होता है, वहां ट्रैफिक पुलिस की तैनाती होगी. 
  • PUC के नियमों को सख्ती से लागू किया जाएगा. गाड़ियां बिना PUC के नहीं चलेंगी. 
  • एनसीआर में कम से कम बिजली कटौती होगी. डिजल जनरेटर का इस्तेमाल बिजली के लिए नहीं होगा.

स्टेज 2 पर लगती हैं ये पाबंदियां

  • हर दिन सड़कों की सफाई होगी. जबकि, हर दूसरे दिन पानी का छिड़काव किया जाएगा. 
  • होटल या रेस्टोरेंट में कोयले या तंदूर का इस्तेमाल नहीं होगा. 
  • अस्पतालों, रेल सर्विस, मेट्रो सर्विस जैसी जगहों को छोड़कर कहीं और डिजल जनरेटर का इस्तेमाल नहीं होगा. 
  • लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करें, इसके लिए पार्किंग फीस बढ़ा दी जाएगी. 
  • इलेक्ट्रिक या CNG बसें और मेट्रो सर्विस के फेरे बढ़ाए जाएंगे.

स्टेज 3 पर लगती हैं ये पाबंदियां

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  • हर दिन सड़कों की सफाई होगी. साथ ही पानी का छिड़काव भी होगा. 
  • अस्पताल, रेल सर्विस, मेट्रो सर्विस जैसी कुछ जगहों को छोड़कर पूरे दिल्ली-एनसीआर में कंस्ट्रक्शन और डिमोलिशन एक्टिविटी बंद हो जाएगी. 
  • ईंधन पर नहीं चलने वालीं इंडस्ट्रियां भी बंद हो जाएंगी. मिल्क-डेरी यूनिट और दवा और मेडिसिन बनाने वाली इंडस्ट्रियों-फैक्ट्रियों को छूट रहेगी.
  • दिल्ली-एनसीआर में माइनिंग भी बंद हो जाएगी. स्टोन क्रशर और ईंट भट्टियों का काम भी बंद हो जाएगा. 
  • BS III पेट्रोल और BS IV डीजल पर चलने वाली कारों को लेकर प्रतिबंध आ सकते हैं.

स्टेज 4 पर होती हैं ये पाबंदियां

  • दिल्ली में ट्रकों की एंट्री बंद हो जाएगी. सिर्फ जरूरी सामान लाने-ले जाने वाले ट्रक आ सकेंगे. 
  • दिल्ली में रजिस्टर्ड मीडियम और हेवी गुड व्हीकल्स के चलने पर प्रतिबंध. जरूरी सामान ढोने वाले व्हीकल को छूट रहेगी. 
  • दिल्ली में रजिस्टर्ड डीजल पर चलने वाली कारों पर प्रतिबंध रहेगा. सिर्फ BS VI इंजन गाड़ियों और जरूरी सेवा में लगी गाड़ियों को छूट रहेगी. 
  • इंडस्ट्री और फैक्ट्रियां बंद हो जाएंगी. कंस्ट्रक्शन और डिमोलिशन एक्टिविटी पर भी रोक रहेगी. सिर्फ हाईवे, सड़क, फ्लाईओवर, ब्रिज, पाइपलाइन बनाने का काम चलता रहेगा. 
  • एनसीआर में राज्य सरकार के दफ्तरों में सिर्फ 50% कर्मचारी ही आ सकेंगे. बाकी घर से काम करेंगे. केंद्र के कर्मचारियों का फैसला केंद्र सरकार करेगी. 
  • स्कूल, कॉलेज या शिक्षण संस्थान और गैर-जरूरी कमर्शियल एक्टिविटी को बंद या चालू रखने पर सरकार फैसला लेगी.

मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने हाल ही में कहा कि दिल्ली में ग्रैप को सख्ती के साथ लागू किया जाएगा. केंद्र सरकार की एजेंसी और सीएक्यूएम के जरिए तीन दिन बाद का पूर्वानुमान पता चल जाता है. इसके आधार पर ग्रैप को लागू किया जाता है. जिससे प्रदूषण को नियंत्रित किया जा सके. पूर्वानुमान के मुताबिक, 1 से 3 अक्टूबर तक प्रदूषण सामान्य रहेगा. 

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