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दिल्ली HC से पूजा खेडकर को राहत, अदालत ने 26 सितंबर तक लगाई गिरफ्तारी पर रोक

दिल्ली हाईकोर्ट ने बर्खास्त ट्रेनी आईएएस पूजा खेडकर को राहत देते हुए उनकी गिरफ्तारी पर 26 सितंबर तक रोक लगा दी है. हाईकोर्ट ने दिल्ली पुलिस की दलीलों के बाद सुनवाई को 26 सितंबर तक के लिए टाल दिया. हालांकि, दिल्ली पुलिस ने पूजा खेडकर की अग्रिम जमानत याचिका का विरोध किया है और कहा कि उसने दिव्यांगता के फर्जी प्रमाण पत्र जमा किया था.

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पूर्व ट्रेनी IAS पूजा खेडकर (फाइल फोटो)
पूर्व ट्रेनी IAS पूजा खेडकर (फाइल फोटो)

दिल्ली हाईकोर्ट ने महाराष्ट्र की बर्खास्त ट्रेनी आईएएस पूजा खेडकर की गिरफ्तारी पर लगी रोक को 26 सितंबर तक बढ़ा दिया है. साथ ही दिल्ली पुलिस ने इस मामले की जांच के लिए अदालत से और वक्त दिए जाने की मांग की है.  

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हाईकोर्ट ने दिल्ली पुलिस की दलीलों के बाद सुनवाई को 26 सितंबर तक के लिए टाल दिया और पूजा खेडकर की गिरफ्तारी पर लगी रोक को भी 26 सितंबर तक बढ़ाने का आदेश दिया. हालांकि, दिल्ली पुलिस ने पूजा खेडकर की अग्रिम जमानत याचिका का विरोध किया है और कहा कि उसने दिव्यांगता के फर्जी प्रमाण पत्र जमा किया था.

मेडिकल अथॉरिटी ने जारी किए थे प्रमाण पत्र: पुलिस

दिल्ली पुलिस ने दिल्ली हाईकोर्ट में दाखिल अपने स्टेटस रिपोर्ट में कहा है कि उसने सिविल सेवा की 2022 और 2023 में दी गई परीक्षा में दो अलग-अलग दिव्यांगता प्रमाण पत्र जमा किए थे. ये दिव्यांगता प्रमाण पत्र कथित तौर पर महाराष्ट्र के अहमदनगर के मेडिकल अथॉरिटी ने जारी किया था.

इससे पहले दिल्ली हाईकोर्ट ने 28 अगस्त को मामले की सुनवाई करते हुए पूजा खेडकर की गिरफ्तारी पर 5 सितंबर तक रोक लगा दी थी. जो गुरुवार को खत्म हो गई. अब फिर से अदालत ने उन्हें राहत दे दी है.

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