scorecardresearch
 

JNU के वीसी दफ्तर से 100 मीटर दूर रहें प्रदर्शनकारी छात्र: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने पुलिस को जेएनयू के प्रदर्शनकारी छात्रों को कुलपति दफ्तर के 100 मीटर के दायरे से दूर रखने का निर्देश दिया है. कोर्ट ने छात्रों से कहा है कि वह अपना प्रदर्शन जारी रख सकते हैं, लेकिन वीसी ऑफिस के 100 मीटर के दायरें के अंदर नहीं जा सकते.

Advertisement
X
कोर्ट ने पुलिस को प्रदर्शनकारी छात्रों को कुलपति दफ्तर से दूर रखने का निर्देश दिया है
कोर्ट ने पुलिस को प्रदर्शनकारी छात्रों को कुलपति दफ्तर से दूर रखने का निर्देश दिया है

Advertisement

दिल्ली हाईकोर्ट ने पुलिस को जेएनयू के प्रदर्शनकारी छात्रों को कुलपति दफ्तर के 100 मीटर के दायरे से दूर रखने का निर्देश दिया है. कोर्ट ने छात्रों से कहा है कि वह अपना प्रदर्शन जारी रख सकते हैं, लेकिन वीसी ऑफिस के 100 मीटर के दायरें के अंदर नहीं जा सकते.

इसके साथ ही कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को भी यह सुनिश्चित करने को कहा कि वह सुरक्षा व्यवस्था के वक्त इस बात का ध्यान रखें कि वह छात्रों और जेएनयू प्रशासन के बीच तैनात हैं. कोर्ट ने पुलिस को निर्देश दिया है कि वह यह सुनिश्चित करें कि वीसी ऑफिस में अधिकारी बेरोकटोक आवाजाही कर सकें.

दिल्ली हाईकोर्ट यूजीसी नोटिफिकेशन के खिलाफ दायर की गई छात्रों की याचिका पर सुनवाई कर रही थी. दरअसल पिछले साल यूजीसी ने एमफिल और पीएचडी करने वाले छात्रों की संख्या में कटौती करने के लिए नोटिफिकेशन निकाला था कि एक प्रोफेसर आठ से ज्यादा छात्रों को एक वक्त में नहीं ले सकता. छात्र यूजीसी के इसी नोटिफिकेशन का विरोध कर रहे हैं और लंबे अर्से से वीसी ऑफिस के बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं.

Advertisement

इस मामले में कोर्ट में यूजीसी और केंद्र सरकार अपना-अपना पक्ष रख चुके हैं, लेकिन जेएनयू स्टाफ की शिकायत थी कि इस प्रदर्शन के चलते उनका वीसी ऑफिस आना जाना दूभर हो गया है. छात्र उन्हें काम करने से रोक रहे है. कोर्ट ने मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए कहा कि इस मामले में छात्रों और यूनिवर्सिटी के बीच में बातचीत से समझौता कराने की जरूरत है, लेकिन जब तक यह नही हो पा रहा है. पुलिस कोई ऐसा कदम न उठाए, जिससे वहां छात्रों के बीच किसी तरह का तनाव बढें.

Advertisement
Advertisement