देश की राजधानी में बढ़ते प्रदूषण के बीच प्राइवेट वाहनों के चलने पर तलवार लटक रही है. पर्यावरण प्रदूषण नियंत्रण प्राधिकरण (EPCA) के अध्यक्ष भूरेलाल ने 'आजतक' से बातचीत के दौरान कहा कि 1 नवंबर से हमारा ग्रेडेड एक्शन रेस्पॉन्स प्लान लागू किया जाएगा. इसकी उम्मीद की जाए कि दिल्ली में प्रदूषण की हालत और ज्यादा खराब न हो, अन्यथा हमें निजी गाड़ियों के चलने पर रोक लगानी होगी.
फिलहाल सवाल यह उठता है कि क्या दिल्ली में प्रदूषण का स्तर बढ़ने पर दिल्ली की सड़कों से निजी वाहन हटाए जा सकते हैं? दिल्ली के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत से जब इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि जो प्राइवेट वाहन बन्द करने की बात कर रहे हैं, इसके बारे में EPCA से हमको कोई आधिकारिक जानकारी नहीं मिली है. लेकिन (ग्रेडेड एक्शन रेस्पॉन्स प्लान) GRAP के तहत अगर कोई चीज है, चाहे ऑड-ईवन हो या दूसरी चीजें हों, उसके लिए सरकार पूरी तरह तैयार है और जो भी कदम होंगे वह उठाए जाएंगे.
1 नवंबर से इन चीजों पर रहेगा बैन...
> दिल्ली और एनसीआर में निर्माण कार्य पूरी तरह से बंद रहेगा.
> स्टोन क्रशर और हॉट मिक्स प्लांट बंद रहेंगे.
> 4 से 7 नवंबर के बीच सभी प्लांट्स जिसमें ईंधन के तौर पर कोयले या बॉयोमॉस का इस्तेमाल होता है वो बंद रहेंगे.
> अखबार के माध्यम से लोगों से अपील की जाएगी कि पब्लिक यतायात का इस्तेमाल करें और GRAP के नियमों और दंड के बारे में लोगों को अवगत कराया जाएगा.
प्रदूषण नियंत्रण के लिए बना ग्राफ
EPCA चेयरमैन भूरे लाल के मुताबिक प्रदूषण को नियंत्रण करने के लिए ग्राफ बनाया गया है. प्रदूषण को बढ़ने से रोकने के लिए GRAP लागू किया जा रहा है. भूरे लाल ने कहा कि अलग-अलग गतिविधियों पर रोक लगाई जाएगी. ये प्रक्रिया 15 अक्टूबर से शुरू हो चुकी है. पुणे से मेट की रिपोर्ट आई है जिसके मुताबिक आने वाले दिनों में प्रदूषण का स्तर बढ़ सकता है. ऐसे में निर्माण कार्यों पर रोक, डीजल जनरेटर पर रोक, स्टोन क्रेशर पर रोक, कूड़ा जलाने पर रोक है. साथ ही पानी छिड़काव किया जाएगा ताकि धूल के कण हवा में न फैलें.
उन्होंने कहा कि अगर स्थिति इसके बाद भी बिगड़ती है और दिन में रात जैसा माहौल बनता है तब उस स्थिति में हमें गाड़ियों पर प्रतिबंध लगाना होगा. प्राइवेट वाहनों पर प्रतिबंध लगेगा. पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बढ़ावा दिया जाएगा. एक टीम बनाई गई है जो रात में भी कई इलाकों का जायजा लेने जाएगी और खुले में कूड़ा जलाने वालों पर कार्रवाई की जाएगी. इस मामले में हमने दिल्ली, उत्तरप्रदेश, हरियाणा राज्य से बात की है. ये सरकार पर्यावरण गार्ड तैनात करेगी. साथ ही पुलिस और जिला प्रशासन की मदद ली जाएगी.