मानहानि के एक मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को राउस एवेन्यू कोर्ट में समन कर पेश होने के आदेश दिए हैं. कोर्ट ने केजरीवाल को 7 अगस्त को कोर्ट में हाजिर होने के आदेश दिए हैं. केजरीवाल के अलावा आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान और दिलीप पांडे को भी कोर्ट ने इस मामले में समन करके पेश होने के आदेश दिए हैं.
मानहानि का मुकदमा बीजेपी के नेता करण सिंह तंवर की तरफ से अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के तीन और विधायकों के खिलाफ कोर्ट में दायर किया गया था. दरअसल यह मामला साल 2016 का है और एक एनडीएमसी अधिकारी एमएम खान की मौत से जुड़ा हुआ है जिसमें केजरीवाल और उनके विधायकों ने बीजेपी नेता करण सिंह तंवर पर एनडीएमसी अधिकारी की हत्या कराने का षडयंत्र रचने का आरोप लगाया था.
एडिशनल चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट समर विशाल ने मुख्यमंत्री समेत बाकी आरोपियों को समन किया जाए या नहीं, इस पर पिछले हफ्ते इस मामले में अपना आदेश सुरक्षित रख लिया था. बीजेपी नेता और दिल्ली कैंट से कई बार विधायक रहे करण सिंह तंवर ने कोर्ट में दाखिल की गयी आपराधिक मानहानि याचिका में केजरीवाल के अलावा आप विधायक अमानतुल्लाह खान और दिलीप पांडेय को भी आरोपी बनाया है.
करण सिंह तंवर ने अपनी याचिका में आरोप लगाया है कि उनकी छवि को खराब करने के लिए ही एमएम खान की हत्या के आरोप उन पर लगाए गए. एमएम खान जो एनडीएमसी अधिकारी थे पिछले साल 16 मई को उनकी हत्या कर दी गई थी.
एनडीएमसी अधिकारी के पद पर तैनात एमएस खान ने कनॉट होटल के मालिक से रिश्वत लेने से इंकार कर दिया था और होटल पर टैक्स चोरी के मामले में जुर्माना लगाते हुए एनडीएमसी में पैसा जमा कराने के आदेश दिए थे. इस मामले में होटल मालिक ने कई बार एमएस खान पर दबाव बनाकर उनके आदेश को वापस लेने की कोशिश की लेकिन जब एमएस खान ने अपने आदेश को पलटने से इंकार कर दिया तो उनकी हत्या कर दी गई इस मामले में दिल्ली पुलिस अपनी चार्जशीट भी दाखिल कर चुकी है.