आम आदमी पार्टी के विधायक प्रकाश जारवाल की जमानत याचिका राउज एवेन्यू कोर्ट ने खारिज कर दी है. प्रकाश जारवाल की तरफ से गुरुवार को राउज एवेन्यू कोर्ट में जमानत याचिका लगाई गई थी. बुधवार को विधायक के ससुर का निधन करोना के चलते हो गया था. इसी आधार पर प्रकाश जारवाल ने ससुर के अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए जमानत मांगी थी. जारवाल की तरफ से 45 दिन की अग्रिम जमानत अर्जी लगाई गई थी, लेकिन कोर्ट ने जमानत को खारिज कर दिया.
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विधायक द्वारा लगाई गई जमानत अर्जी पर दिल्ली पुलिस की ओर से विरोध करते हुए कहा गया कि टैंकर माफिया से जुड़े मामले में फिलहाल जांच हो रही है. टैंकर माफिया और विधायक के बीच में कई तार जुड़े हुए हैं. इसके अलावा साउथ दिल्ली के जिस डॉक्टर ने आत्महत्या की थी,उसमें भी जांच की जा रही है, लिहाजा विधायक को अभी जमानत देने से सबूत और गवाह प्रभावित हो सकते हैं.
जारवाल पत्नी 14 दिन के लिए क्वारनटीन
इस मामले से जुड़े जांच अधिकारी ने कोर्ट को बताया कि प्रकाश जारवाल के ससुर की तीन बेटियां और एक बेटा है. इसलिए दाह संस्कार से जुड़ी क्रियाएं उनका बेटा कर सकता है. इसके अलावा प्रकाश जारवाल की पत्नी ने अपने पिता की मौत के बाद खुद को 14 दिन के लिए क्वारनटीन में रखा हुआ है. इलाज के दौरान प्रकाश जारवाल की पत्नी अपने पिता के साथ ही मौजूद थीं.
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पुलिस की दलीलों से कोर्ट संतुष्ट दिखा. कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि पुलिस की जांच अभी जिस मोड़ पर है, उसमें जमानत नहीं दी जा सकती है. कोर्ट ने कहा कि प्रकाश जारवाल इलाके का विधायक है, वह प्रभावशाली व्यक्ति है और अगर इस वक्त जमानत पर रिहा किया गया, तो केस के लिए घातक साबित हो सकता है.
यह दूसरी बार है जब प्रकाश जारवाल की जमानत अर्जी को कोर्ट ने खारिज किया. इससे पहले 28 मई को भी कोर्ट प्रकाश जारवाल की नियमित जमानत के लिए लगाई गई अर्जी को खारिज कर दिया था. प्रकाश जरवाल को 9 मई को दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार किया था और 8 दिन की पुलिस कस्टडी के बाद कोर्ट ने विधायक को तिहाड़ भेज दिया था.
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