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सदर बाजार में दुकानदारों को मिला नोटिस, सीलिंग का डर समाया

दुकानदारों का कहना है कि आखिर इस इलाके में एमसीडी सीलिग कैसे कर सकती है, क्योंकि सदर बाजार का एरिया दिल्ली के स्पेशल एरिया में आता है जहां से कनवर्जन चार्ज नही लिया जा सकता है.

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सदर बाजार
सदर बाजार

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कन्वर्जन चार्ज जमा कराने को लेकर अब उतरी दिल्ली नगर निगम ने दिल्ली की पुराना मार्केट सदर बाजार इलाके में भी कई दूकानदारों को नोटिस दिया है जिसको लेकर दूकानदारों मे डर भी है, जिसमें दुकानदारों को कन्वर्जन चार्ज जमा करने को कहा गया है, नहीं तो एक्शन लेने का जिक्र है, जिसमें सीलिंग भी शामिल है.

दुकानदारों का कहना है कि आखिर इस इलाके में एमसीडी सीलिग कैसे कर सकती है, क्योंकि सदर बाजार का एरिया दिल्ली के स्पेशल एरिया में आता है जहां से कनवर्जन चार्ज नही लिया जा सकता है. ट्रेडर एसोसिएशन के अध्यक्ष नरेन्द्र गुप्ता ने कहा है सदर बाजार काफी पुराना है जहां कोई नया कंसट्रक्शन नही है तो फिर एमसीडी कैसे कनवर्जन चार्ज ले सकती है, अब इनका कहना है कि अगर मामला ज्यादा बढता है, तो वो इस मामले को एमसीडी नेताओं से मिलकर बात करेंगें.

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केंद्र सरकार के एक आदेश के बाद मिक्स लैंड यूज या कमर्शल सड़कों पर चल रही दुकानों और कारोबारी गतिविधियां चलाने वालों को 15 जनवरी तक कन्वर्जन आदि शुल्क जमा कराने की छूट दी गई है. लेकिन इसके बावजूद नॉर्थ एमसीडी के बिल्डिंग विभाग ने दुकानदारों को यह चार्ज जमा कराने के नोटिस जारी कर दिए हैं. अभी हाल ही में चांदनी चौक की गलियों तक में नोटिस जारी कर दिए गए थे. अब एरिया की सबसे बड़ी मार्केट सदर बाजार के दुकानदारों को नोटिस जारी कर दिए गए हैं. नोटिस में कहा गया है कि वे तीन दिन के भीतर अपना कन्वर्जन चार्ज आदि जमा कराएं, वरना उनके खिलाफ एक्शन किया जाएगा. इसमें सीलिंग भी शामिल है.  

ट्रेडर एसोसिएशन के अध्यक्ष नरेन्द्र गुप्ता ने कहा कि कि दस साल पहले भी सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर बाजार में सीलिंग की गई थी. मास्टर प्लान-2021 पुरानी दिल्ली के चांदनी चौक, सदर-पहाड़गंज जोन को स्पेशल एरिया घोषित किया गया है, जिसके तहत एमसीडी इन इलाकों से कन्वर्जन चार्ज नही ले सकते हैं.

तो वहीं, एमसीडी सुत्रों के मुताबिक, कन्वर्जन चार्ज तो सबको देना होगा, लेकिन पुराने इलाके की होने की वजह से कुछ छुट दी गई है, जिसके मुताबिक 1962 से पहले दुकान होने पर कोई चार्ज नही देना पड़ेगा. इसलिए अगर नोटिस दिया गया है कि इसका मतलब कोई भी दुकानदार अगर छुट का अधिकारी बनना है तो फिर लोगों को ये साबित करना होगा कि दुकान 1962 से पहले के हैं, नहीं तो चार्ज देना होगा.

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दूसरी ओर सूत्र बताते हैं कि नॉर्थ एमसीडी अधिकारी 15 जनवरी तक का इंतजार कर रहे हैं. इस तिथि तक पुरानी दिल्ली के जिस भी दुकानदार ने कन्वर्जन चार्ज जमा करा दिया है तो उसे बख्श दिया जाएगा, लेकिन उसके बाद बिना नोटिस दिए दुकानों को सील करने की कार्रवाई शुरू कर दी जाएगी.

तो वही मार्केट एसोसिएशन ने कहा कि इस मसले को लेकर लोग एमसीडी नेताओं से बात करेगें कि आखिर स्पेशल एरिया इलाके में कैसे कन्वर्जन चार्ज ले सकते हैं.

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