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CM तय करें दागी विधायक मंत्री रहे या नहीं... सत्येंद्र जैन पर कोर्ट की केजरीवाल को नसीहत

दिल्ली हाई कोर्ट ने केजरीवाल सरकार को सत्येंद्र जैन पर बड़ी नसीहत दी है. कहा गया है कि जैन को मंत्री पद से हटाना है या नहीं, ये फैसला सरकार को लेना है. कोर्ट ने ये सवाल जरूर उठाया है कि क्या अपराधिक बैकग्राउंड के किसी शख्स को मंत्री पद पर रहने की इजाजत दी जा सकती है?

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सीएम अरविंद केजरीवाल और मंत्री सत्येंद्र जैन
सीएम अरविंद केजरीवाल और मंत्री सत्येंद्र जैन

दिल्ली सरकार के मंत्री सत्येंद्र जैन को पद से हटाए जाने की मांग वाली याचिका पर दिल्ली HC का विस्तृत आदेश आया है. कोर्ट ने कहा कि वो CM केजरीवाल को सत्येंद्र जैन को कैबिनेट से हटाने का निर्देश नहीं दे सकते.पर ये CM केजरीवाल को देखना है कि क्या अपराधिक बैकग्राउंड के किसी शख्स को मंत्री पद पर रहने की इजाजत दी जा सकती है?

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स्वस्थ मंत्री सत्येंद्र जैन को कैबिनेट से हटाने की मांग के मामले पर दिल्ली हाई कोर्ट ने आदेश जारी करने से मना कर दिया है. हाई कोर्ट ने कहा कि हम अरविंद केजरीवाल सरकार से जैन को हटाने का निर्देश नहीं दे सकते, हालांकि सरकार को उनको हटाने पर विचार करना चाहिए. प्रदेश सरकार को विचार करना चाहिए क्या आपराधिक पृष्ठभूमि के व्यक्ति को मंत्री के रूप में बने रहने की अनुमति दी जानी चाहिए?

वैसे इस सब के अलावा सत्येंद्र जैन से जुड़े घोटाला मामले में केंद्रीय जांच एजेंसी ED द्वारा राउज एवेन्यू कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की गई है. सूत्रों के मुताबिक दायर चार्ज शीट में सतेन्द्र जैन समेत 6 आरोपियों  और 4 कम्पनियों के नाम शामिल हैं. राउज एवन्यू कोर्ट थोड़ी देर में चार्जशीट पर संज्ञान लेने के मामले पर सुनवाई कर सकता है.

जानकारी के लिए बता दें कि इस समय सत्येंद्र जैन को लेकर कोर्ट में कई याचिकाएं दायर की गई हैं. एक याचिका तो मंगलवार को ही दायर हुई है जिसमें ईडी ने अपील की है कि सत्येंद्र जैन की मेडिकल जांच LNJP अस्पताल में ना की जाए. तर्क दिया गया है कि ये अस्पताल सीधे-सीधे दिल्ली सरकार के कंट्रोल में आता है. ऐसे में वहां पर मेडिकल रिपोर्ट में छेड़छाड़ संभव है. ईडी ने इस बात पर भी जोर दिया है कि सत्येंद्र जैन एक बड़े पद पर रहे हैं, उनका काफी प्रभाव रहा है, ऐसे में वे मेडिकल रिपोर्ट को प्रभावित कर सकते हैं.

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ईडी ने याचिका में सुझाव दिया है कि सत्येंद्र जैन का मेडिकल AIIMS या फिर सफदरजंग अस्पताल में किया जाना चाहिए. ये याचिका तब दायर की गई है जब बंगाल में भी कोर्ट ने पार्थ चटर्जी की उस याचिका को खारिज कर दिया जहां पर बंगाल के ही एक अस्पताल में उन्हें एडमिट करने की मांग हुई थी. इसके बजाय कोर्ट ने उन्हें भुवनेश्वर के AIIMS में भेज दिया था. इसी तर्ज पर अब ईडी सत्येंद्र जैन के लिए भी कोई फैसला चाहती है.

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