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मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सत्येन्द्र जैन को सुप्रीम कोर्ट से मिली राहत, 1 सितंबर तक अंतरिम जमानत

ED ने अंतरिम जमानत बढ़ाने का विरोध करते हुए कहा कि उनकी अंतरिम जमानत बढ़ाने के लिए डॉक्टरों की सलाह पर्याप्त नहीं है. ED ने कहा कि उनके साथ एक सामान्य नागरिक की तरह व्यवहार किया जाना चाहिए. यह एक दिन की भी मेडिकल जमानत देने का मामला नहीं है.

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सत्येन्द्र जैन-फाइल फोटो
सत्येन्द्र जैन-फाइल फोटो

जस्टिस ए एस बोपन्ना की अध्यक्षता वाली बेंच ने सत्येन्द्र जैन को दी गई अंतरिम जमानत को 1 सितंबर तक बढ़ाते हुए मामले की सुनवाई 1 सितंबर को तय कर दी. कोर्ट में जैन की तरफ से कहा गया कि रीढ़ की हड्डी के ऑपरेशन के बाद जैन सर्जरी के बाद की रिकवरी प्रोसेस में है.

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वही ED ने अंतरिम जमानत बढ़ाने का विरोध करते हुए कहा कि उनकी अंतरिम जमानत बढ़ाने के लिए डॉक्टरों की सलाह पर्याप्त नहीं है. ED ने कहा कि उनके साथ एक सामान्य नागरिक की तरह व्यवहार किया जाना चाहिए. यह एक दिन की भी मेडिकल जमानत देने का मामला नहीं है. ED ने कहा कि केवल इसलिए उन्हें पहले भी जमानत दी गई थी, इसका मतलब यह नहीं है कि उसे दोबारा भी जमानत दी जा सकती है.

बता दें कि सत्येंद्र जैन की तबीयत बिगड़ने के बाद उन्हें ऑक्सीजन सपोर्ट पर रखा गया था. जैन को डीडीयू अस्पताल से दिल्ली के एलएनजेपी अस्पताल में शिफ्ट किया गया था. सत्येंद्र जैन तिहाड़ जेल के बाथरूम में चक्कर आने के बाद गिर गए थे, जिसके बाद उन्हें अस्पताल लाया गया था.

सत्येंद्र जैन की तबीयत खराब होने की खबर के बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट कर कहा था कि जो इंसान जनता को अच्छा इलाज और अच्छी सेहत देने के लिए दिन-रात काम कर रहा था, आज उस भले इंसान को एक तानाशाह मारने पर तुला है. उस तानाशाह की एक ही सोच है - सबको ख़त्म कर देने की, वो सिर्फ़ “मैं” में ही जीता है. वो सिर्फ़ खुद को ही देखना चाहता है. भगवान सब देख रहे हैं, वो सबके साथ न्याय करेंगे. ईश्वर से सत्येंद्र जी के जल्द स्वस्थ होने की प्रार्थना करता हूं. भगवान उन्हें इन विपरीत परिस्थितियों से लड़ने की शक्ति दें.
 

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