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मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सत्येंद्र जैन की याचिका पर दिल्ली HC में सुनवाई, ED ने किया जमानत का विरोध

अदालत में प्रवर्तन निदेशालय के वकील ने कहा कि जैन को ज़मानत के लिए पहले ट्रिपल टेस्ट पास करना होगा. ED ने जेल में सत्येंद्र जैन के बर्ताव के बारे में भी कोर्ट को बताया कि जेल में सत्येंद्र जैन मसाज करा रहे थे. वो अधिकारियों के साथ बैठकें और परिजनों से मुलाकातें भी कर रहे थे. सत्येंद्र जैन की जमानत पर मंगलवार को होने वाली सुनवाई के दौरान सत्येंद्र जैन के वकील ED की दलील पर अपना पक्ष रखेंगे.

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सत्येंद्र जैन- फाइल फोटो
सत्येंद्र जैन- फाइल फोटो

मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े मामले में पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन की जमानत पर सोमवार को दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई हुई. हाईकोर्ट में हुई सुनवाई के दौरान ED ने जैन की जमानत याचिका का विरोध किया. ED ने कहा कि अगर सत्येंद्र जैन को जमानत दी जाती है तो इस मामले में गवाहों की जान को खतरा हो सकता है. सत्येंद्र जैन प्रभावशाली और राजनीतिक रूप से जाने माने व्यक्ति हैं और बड़े राजनीतिक पद पर रह चुके हैं.

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अदालत में प्रवर्तन निदेशालय के वकील ने कहा कि जैन को ज़मानत के लिए पहले ट्रिपल टेस्ट पास करना होगा. ED ने जेल में सत्येंद्र जैन के बर्ताव के बारे में भी कोर्ट को बताया कि जेल में सत्येंद्र जैन मसाज करा रहे थे. वो अधिकारियों के साथ बैठकें और परिजनों से मुलाकातें भी कर रहे थे. जेल में भी जैन को बाहर का खाना मिलता था.

सत्येंद्र जैन के वकील ED की दलील पर मंगलवार को रखेंगे अपना पक्ष
ED ने कहा कि वैभव जैन और अंकुश जैन ने सत्येंद्र जैन की सहायता की. इसलिए यह दोनों अपने अपराध के लिए जिम्मेदार हैं. ED ने कहा कि सुशील कुमार जैन और जगदीश मोथा ने बैक डेट दस्तावेज़ तैयार किए थे. वैभव जैन ने भी इस बात को अपने बयान में स्वीकार किया है. दिल्ली हाई कोर्ट में सत्येंद्र जैन की जमानत पर मंगलवार को होने वाली सुनवाई के दौरान सत्येंद्र जैन के वकील ED की दलील पर अपना पक्ष रखेंगे.

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पिछले दिनों हुई सुनवाई पर दिल्ली हाई कोर्ट में ईडी की तरफ से कहा गया था कि आरोपियों के बयान से ये पता चलता है कि जैन ही फण्ड ट्रांसफर करने के बारे में सब कुछ जानते थे. ईडी ने कोर्ट में था कहा शेल कंपनियों में साल 2015 और 2016 में 1.5 करोड़ रुपये की एंट्री सत्येंद्र कुमार जैन के द्वारा की गई थी. ईडी ने मामले में आरोपी जवेंद्र मिश्रा के बयान को भी रेकॉर्ड पर लेते हुए कहा कि इस मामले में मोरस ओप्रेंडी यह था कि पैसा हवाला ऑपरेटर्स ( कोलकता बेस्ड शैल कंपनियों ) को भेजना था. यह पूरा मामला मनी लांड्रिंग का बनता है. 

ईडी ने कहा था इस पूरे मामले में सत्येंद्र कुमार जैन शामिल थे. आरोपी वैभव जैन मंत्री सतेंद्र जैन का दाहिना हाथ है. ईडी ने सत्येंद्र कुमार जैन की जमानत का कड़ा विरोध किया था.

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