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सत्येंद्र जैन को मिली छह हफ्ते की अंतरिम जमानत आठवें महीने भी बरकरार!

जैन की नियमित जमानत अर्जी पर सुनवाई कल मंगलवार को भी जारी रहेगी. जैन के वकील अभिषेक मनु सिंघवी की दलीलें जारी रहेंगी. सत्येंद्र जैन की जमानत अर्जी पर जस्टिस बेला माधुर्य त्रिवेदी और जस्टिस पंकज मित्थल की पीठ के समक्ष सुनवाई के दौरान जैन के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि 6 जुलाई 2019 से पांच साल बाद मुझे गिरफ्तार किया गया. 

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सत्येंद्र जैन-फाइल फोटो
सत्येंद्र जैन-फाइल फोटो

मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आरोपी आम आदमी पार्टी नेता और दिल्ली के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन को आठ महीने पहले मिली छह हफ्ते की अंतरिम जमानत सुप्रीम कोर्ट ने अगले आदेश तक बरकरार रखी है.

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मंगलवार को भी जारी रहेगी सुनवाई
जैन की नियमित जमानत अर्जी पर सुनवाई कल मंगलवार को भी जारी रहेगी. जैन के वकील अभिषेक मनु सिंघवी की दलीलें जारी रहेंगी. सत्येंद्र जैन की जमानत अर्जी पर जस्टिस बेला माधुर्य त्रिवेदी और जस्टिस पंकज मित्थल की पीठ के समक्ष सुनवाई के दौरान जैन के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि 6 जुलाई 2019 से पांच साल बाद मुझे गिरफ्तार किया गया. 

मई 2022 में हुई गिरफ्तारी
2017 से मई 2022 तक सात अवसरों पर मुझे पूछताछ के लिए बुलाया गया. लेकिन कोई गिरफ्तारी नहीं हुई. मई 2022 में मुझे गिरफ्तार किया गया. मुझे गिरफ्तार करने की कोई वजह नहीं थी. मैं दिल्ली का स्थाई नागरिक हूं. कहीं भागने वाला नहीं हूं.

14 फरवरी 2017 से मई 2022 तक की डिटेल बताते हुए सिंघवी ने कहा कि तीन कंपनियों जिनमें मंगलायतन भी शामिल है उनको लेकर मुकदमा बनाया गया है. सिंघवी ने कहा कि वैभव और अंकुश जैन इन कम्पनियों में हैं. उनका मेरा कोई रिश्ता वहीं बस सरनेम एक है. जस्टिस त्रिवेदी ने कहा कि वो पार्टनर हैं. 

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सिंघवी ने हामी भरी. अकिंचन, मंगलायतन और प्रयास ये तीन कंपनियां हैं जिनके बीच लेनदेन को मुद्दा बनाया गया है. इनके लेनदेन में मेरी कोई भूमिका नहीं. कोई लेना देना नहीं. लेकिन ईडी ने अपनी धारणा के मुताबिक मुझे भी शामिल कर दिया है.

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