देश की सर्वोच्च अदालत ने भ्रष्टाचार मामलों की जांच का सामना कर रहे एनसीपी नेता छगन भुजबल को बड़ा झटका दिया है. कोर्ट ने महाराष्ट्र के पूर्व पीडब्लूडी मंत्री के खिलाफ जांच पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है. बंबई हाई कोर्ट ने मामले में भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच के लिए SIT के गठन के आदेश दिए थे.
गौरतलब है कि मामले में एनसीपी नेता ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर कर एसआईटी के गठन और जांच पर रोक लगाने की अपील की थी. इससे पहले बीते दिसंबर महीने में भ्रष्टाचार और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में हाई कोर्ट ने छगन भुजबल और उनके परिवार के सदस्यों समेत एजुकेशनल ट्रस्ट के कर्मचारियों के खिलाफ एसआईटी का गठन कर जांच करने के आदेश दिए थे.
भुजबल पर अपने पद का गलत उपयोग करते हुए परिवार के सदस्यों के नाम से कॉन्ट्रैक्ट जारी करने का आरोप है. इसके अलावा भुजबल से जुड़ी कंपनियों के बीच एक करोड़ रुपये के ट्रांसफर का मामला भी जांच के दायरे में है.