सुप्रीम कोर्ट ने नोएडा और ग्रेटर नोएडा (नोएडा एक्सटेंशन) के 65 गांवों के भूमि अधिग्रहण को चुनौती देने वाली याचिका पर बुधवार को सुनवाई करते हुए नेशनल कैपिटल रीजन प्लानिंग बोर्ड (एनसीआरपीबी) को नोटिस जारी किया है.
कोर्ट ने नेशनल कैपिटल रीजन प्लानिंग बोर्ड से चार हफ्तों में जवाब दाखिल करने को कहा है. सुप्रीम कोर्ट ने किसानों और ग्रेटर नोएडा डेवलपमेंट अथॉरिटी की याचिका पर यह नोटिस जारी किया है.
किसानों ने मुआवजा बढ़ाने और जब तक इस पर कोई फैसला ना आ जाए, तब तक काम रोक दिए जाने की याचिका सुप्रीम कोर्ट में लगाई थी. इस याचिका पर बुधवार को सुनवाई हुई.