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गैंगरेप में शामिल सभी आरोपियों के खिलाफ पुख्ता सबूत देने की जरूरत नहीं: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि गैंगरेप के मामले में हर आरोपी के खिलाफ बलात्कार का पुख्ता सबूत होना जरूरी नहीं है. कोर्ट के अनुसार ऐसे मामले में किसी व्यक्ति को तब भी दोषी ठहराया जा सकता है जब उसके खिलाफ कोई चिकित्सीय साक्ष्य नहीं हो.

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सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि गैंगरेप के मामले में हर आरोपी के खिलाफ बलात्कार का पुख्ता सबूत होना जरूरी नहीं है. कोर्ट के अनुसार ऐसे मामले में किसी व्यक्ति को तब भी दोषी ठहराया जा सकता है जब उसके खिलाफ कोई मेडिकल सबूत न हो.

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जज एके पटनायक की अध्यक्षता वाली पीठ ने बुधवार को कहा, 'इस अदालत ने लगातार कहा है कि जहां एक से अधिक व्यक्ति पीड़िता से बलात्कार करने की अपनी साझा मंशा पर कदम उठा रहे हैं तो अभियोजन पक्ष को हर आरोपी के लिए बलात्कार करने के पुख्ता सबूत पेश करना जरूरी नहीं होगा.'

कोर्ट ने यह आदेश सामूहिक बलात्कार के मामले में छह लोगों को दोषी ठहराते हुए दिया. कोर्ट ने सिर्फ चार आरोपियों के खिलाफ मेडिकल सबूतहोने के बावजूद सभी छह आरोपियों को दोषी ठहराया.

इसके साथ ही कोर्ट ने राजस्थान हाई कोर्ट के उस आदेश को भी निरस्त कर दिया जिसमें सभी छह आरोपियों को बरी किया गया था. कोर्ट ने लोअर कोर्ट के उस आदेश को बरकरार रखा जिसमें गैंगरेप के लिए सभी आरोपियों को दोषी ठहराया गया था और सभी को 10 साल कारावास की सजा सुनाई गई थी.

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