दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ निचली अदालत में आपराधिक मानहानि के दो मुकदमों की सुनवाई पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है. इसपर अगली सुनवाई 8 जुलाई को होगी.
सुप्रीम कोर्ट ने आपराधिक मानहानि कानूनों की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली केजरीवाल की याचिका पर केंद्र को भी नोटिस जारी किया. कोर्ट ने केजरीवाल की याचिका को इसी मामले पर पहले भी में बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी द्वारा दायर लंबित मामले के साथ जोड़ने का आदेश दिया.
इससे पहले गुरुवार को दिल्ली की एक सेशन कोर्ट ने एक स्थानीय मजिस्ट्रेट कोर्ट से कहा था कि वह AAP और दिल्ली के सीएम केजरीवाल सहित पार्टी के अन्य नेताओं के खिलाफ दाखिल मानहानि की शिकायत पर नए सिरे से सुनवाई करे. अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश दिनेश कुमार शर्मा ने मजिस्ट्रेट कोर्ट द्वारा पिछले साल 14 नवंबर को दिए गए फैसले को दरकिनार कर दिया.
मजिस्ट्रेट कोर्ट ने अपने फैसले में केजरीवाल और पार्टी सहित पांच अन्य के खिलाफ एक न्यूज पोर्टल के सीईओ की ओर से दाखिल शिकायत खारिज कर दी थी. सेशन कोर्ट ने मीडिया सरकार नाम के एक न्यूज पोर्टल के सीईओ अनुरंजन झा की ओर से दाखिल पुनरीक्षण याचिका पर यह आदेश दिया. कोर्ट ने शिकायतकर्ता को निर्देश दिया कि वह 20 अप्रैल को मजिस्ट्रेट कोर्ट के सामने पेश हों.
न्यायाधीश ने कहा, '14 नवंबर 2014 के फैसले को दरकिनार किया जाता है और मामला वापस ट्रायल कोर्ट को भेजा जाता है. शिकायतकर्ता को निर्देश दिया जाता है कि वह 20 अप्रैल को निचली कोर्ट में पेश हों. सेशन कोर्ट ने मजिस्ट्रेट कोर्ट के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर फैसला 8 अप्रैल को सुरक्षित रख लिया था. AAP, केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, कुमार विश्वास, योगेंद्र यादव और शाजिया इल्मी के खिलाफ दाखिल मानहानि की शिकायत खारिज करने के मजिस्ट्रेट कोर्ट के आदेश को झा ने सेशन कोर्ट में चुनौती दी थी.