दिल्ली में अब 250 वर्ग फुट से अधिक क्षेत्रफल की सभी दुकानों में सीसीटीवी कैमरा लगाना जरूरी होगा. स्थायी समिति की सिफारिशों के अनुरूप दक्षिण दिल्ली नगर निगम ने यह फैसला लिया है.
सीसीटीवी कैमरे लगाने करने का निर्देश राष्ट्रीय राजधानी में 23 वर्षीय युवती के साथ गैंगरेप की घटना के बाद केंद्रीय गृह सचिव की अध्यक्षता में गठित विशेष कार्यबल की ओर से आया है.
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विशेष कार्य बल ने यह भी सुझाव दिया था कि क्लोज सर्किट कैमरा लगाये जाने के बाद कैमरे में एक महीने तक की रिकॉर्डिंग को सुरक्षित रखा जाए, ताकि कानून प्रवर्तन एजेंसियों को जरूरत पड़ने पर इसे मुहैया कराया जा सके.
नये प्रस्ताव के अनुसार, ऐसे सभी सिनेमा हॉल, मॉल, कार पार्किंग, होटल, सार्वजनिक कार्यक्रम स्थल एवं वाणिज्यिक प्रतिष्ठान, जिनका क्षेत्रफल 250 वर्ग फुट और उससे अधिक हो, वहां सीसीटीवी कैमरा लगाये जाने चाहिए.
इस बारे में किसी तरह के उल्लंघन के मामले में आयुक्त को ऐसे प्रतिष्ठानों का लाइसेंस रद्द करने का भी अधिकार होगा. इस बारे में निर्देशों का उल्लंघन जारी रहने पर 500 रुपये का जुर्माना और प्रतिदिन के हिसाब से 20 रुपये अतिरिक्त राशि चुकानी होगी.
ऐसे प्रतिष्ठानों से संबंधित लाइसेंस नीति के तहत सीसीटीवी लगाना आवश्यक शर्त होगी.