ऐसा लग रहा है कि जब से सुप्रीम कोर्ट ने मास्टर प्लान की फेरबदल पर रोक लगाई है तब से दिल्ली मे सीलिंग की कार्रवाई तेज हो गई है. बुधवार को दिल्ली के नारायणा इलाके के आवासीय क्षेत्र में जमकर सीलिंग का चाबुक चला. एक के बाद एक बने फ्लैट की स्टिल्ट पार्किंग पर जैसे ही अवैध कंस्ट्रक्शन पाया गया उसे सील कर दिया गया.
इलाके में 35 ऐसी प्रॉपर्टीज पाई गईं जहां ग्राउंड फ्लोर में पार्किंग के अलावा किसी भी तरह का निर्माण पाया गया. कुछ लोगों ने वहां पर सर्वेंट क्वार्टर बना रखें थे, जबकि कुछ ने वहां गार्ड रूम बना दिए थे. ऐसे में इन प्रॉपर्टीज के ग्राउंड फ्लोर के गैरकानूनी कंस्ट्रक्शन को सील कर दिया गया.
क्या कहता है स्टिल्ट पार्किंग नियम
एमसीडी का कानून कहता है कि जहां पर भी फ्लैट का निर्माण होता है यानी जिनमें हर फ्लोर के मालिक अलग-अलग होते हैं, वहां ग्राउंड फ्लोर को पार्किंग के लिए खाली छोड़ना अनिवार्य है. ऐसे में केवल टॉयलेट बनाने के लिए छूट दी गई है. उसके अलावा किसी भी तरह का निर्माण गैरकानूनी माना जाता है, लेकिन अधिकतर लोगों ने ग्राउंड फ्लोर में गार्ड रूम या सर्वेंट क्वार्टर बना दिए हैं.
जारी रहेगा सीलिंग का कहर
सुप्रीम कोर्ट ने जैसे ही मास्टर प्लान के बदलाव पर रोक लगाई वैसे ही सीलिंग के लिए बनी कमेटी में और जान आ गई. एमसीडी से जुड़े कुछ अधिकारियों का कहना है कि अब पूरी ताकत से सीलिंग की जा रही है. बताया गया कि वार्ड वाइज दिल्ली नगर निगम के जूनियर इंजीनियर अपने-अपने इलाके में आवासीय परिसरों में गड़बड़ियों पर सीलिंग की कार्रवाई कर सकते हैं. वहीं माना जा रहा है कि दिल्ली के प्रमुख बाजार जैसे लाजपत नगर, सदर बाजार और अमर कॉलोनी में भी आने वाले दिनों में सीलिंग का चाबुक चलेगा.
गौरतलब है कि दिल्ली के लोगों को सीलिंग से राहत दिलाने के लिए डीडीए ने हाल ही में मास्टर प्लान में संशोधन के लिए सुझाव व आपत्तियां मांगी थीं. दिल्ली वालों को सीलिंग से बचाने के लिए इन सुझावों को फाइनल किया जाना था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की राय से अब सीलिंग से राहत मिलने के प्रयास कम होते जा रहे हैं.