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शाहजहांपुर केस: चिन्मयानंद और पीड़िता की जमानत याचिका खारिज

शाहजहांपुर यौन उत्पीड़न मामले में स्वामी चिन्मयानंद और पीड़िता, दोनों की जमानत याचिका खारिज हो गई.  चिन्मयानंद 20 सितंबर से न्यायिक हिरासत में हैं.

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हिरासत में ही रहेंगे चिन्मयानंद (फाइल फोटो-ANI)
हिरासत में ही रहेंगे चिन्मयानंद (फाइल फोटो-ANI)

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  • पीड़िता और चिन्मयानंद की जमानत याचिका खारिज
  • 20 सितंबर से न्यायिक हिरासत में हैं चिन्मयानंद

शाहजहांपुर यौन उत्पीड़न मामले में आज स्वामी चिन्मयानंद और पीड़िता, दोनों की जमानत याचिका खारिज हो गई. जनपद न्यायाधीश की अदालत में दोनों पक्षों की बहस के बाद जमानत अर्जी खारिज कर दी गई. इस मामले में स्वामी चिन्मयानंद 20 सितंबर से न्यायिक हिरासत में हैं. वहीं 25 सितंबर से पीड़ित छात्रा भी न्यायिक हिरासत में है.

जेल में क्यों है पीड़िता?

चिन्मयानंद पर दुष्कर्म का आरोप लगाने वाली छात्रा रंगदारी मांगने के आरोप में जेल में बंद है . उससे मिलने के लिए शुक्रवार को समाजवादी पार्टी का महिला प्रतिनिधिमंडल मिलने पहुंचा था लेकिन जेल प्रशासन ने मुलाकात की इजाजत नहीं दी. इससे नाराज सपा कार्यकर्ताओं ने जेल के सामने धरना भी दिया था.

कांग्रेस की रोकी गई पद यात्रा?

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स्वामी चिन्मयानंद पर लगे यौन उत्पीड़न के आरोपों के खिलाफ कांग्रेस को न्याय पद यात्रा निकालने की इजाजत नहीं मिली है. प्रशासन ने कांग्रेस को पदयात्रा की अनुमति देने से इनकार कर दिया है. प्रशासन ने शाहजहांपुर में उनके घर के बाहर पुलिस बल तैनात कर दिया गया है. कांग्रेस कार्यालय के बाहर भी पुलिस और पीएसी तैनात कर दी गई है. फिलहाल  जितिन प्रसाद का कहना है कि सरकार उनके संवैधानिक अधिकार को दबाने की कोशिश कर रही है. कांग्रेस नेता जितिन प्रसाद ने कहा है कि यूपी कश्मीर नहीं है, फिर भी उन्हें यहां न्याय पद यात्रा निकालने की इजाजत नहीं मिल रही है.

क्या है पूरा मामला?

बता दें एसआईटी ने चिन्मयानंद को शुक्रवार (20 सितंबर) को गिरफ्तार किया था. चिन्मयानंद को उनके मुमुक्ष आश्रम से गिरफ्तार किया गया था. अदालत ने चिन्मयानंद को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा है.

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