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UAPA केस में शरजील इमाम को दिल्ली की कड़कड़डूमा कोर्ट से झटका, जमानत याचिका खारिज

राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के जामिया नगर इलाके और अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में भड़काऊ भाषण देने के आरोप में दर्ज देशद्रोह और यूएपीए मामले में कोर्ट ने शरजील इमाम की जमानत याचिका खारिज कर दी है. जेएनयू के पूर्व छात्र शरजील इमाम को 2020 में बिहार के जहानाबाद से गिरफ्तार किया गया था.

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देशद्रोह और UAPA केस में शरजील इमाम को दिल्ली की कड़कड़डूमा कोर्ट से झटका (फाइल फोटो)
देशद्रोह और UAPA केस में शरजील इमाम को दिल्ली की कड़कड़डूमा कोर्ट से झटका (फाइल फोटो)

नई दिल्ली (New Delhi) के जामिया नगर इलाके और अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय (AMU) में भड़काऊ भाषण देने के आरोप में दर्ज देशद्रोह और यूएपीए मामले में शरजील इमाम को झटका लगा है. दिल्ली की कड़कड़डूमा कोर्ट ने शरजील की याचिका खारिज करते हुए जमानत देने से इनकार कर दिया है. आरोप है कि शरजील इमाम ने सीएए/एनआरसी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करते हुए भड़काऊ भाषण दिया था. 

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एडिशनल सेशन जज समीर बाजपेयी ने शरजील इमाम द्वारा दायर वैधानिक जमानत की मांग वाली याचिका  खारिज कर दी. शरजील ने वैधानिक जमानत की मांग करते हुए कहा था कि वह पहले ही सात साल की अधिकतम सजा में से चार साल जेल में बिता चुका है और इसलिए उसे वैधानिक जमानत दी जाए. बता दें कि शरजील को 28 जनवरी, 2020 को  गिरफ्तार किया गया था. यह दूसरी बार है, जब ट्रायल कोर्ट ने जमानत याचिका खारिज कर दी है. 

शरजील इमाम ने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट ने देशद्रोह के अपराध को स्थगित रखा है और उसके खिलाफ लगाए गए यूएपीए प्रावधानों में सात साल से ज्यादा की सजा का प्रावधान नहीं है.

कब हुई थी गिरफ्तारी?

जनवरी 2022 में दिल्ली की एक अदालत ने उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय और दिल्ली के जामिया क्षेत्र में शरजील इमाम के द्वारा दिए गए कथित भड़काऊ भाषणों के संबंध में देशद्रोह का आरोप लगाने का आदेश दिया था. अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अमिताभ रावत ने शरजील इमाम के खिलाफ आईपीसी की धारा 124ए (देशद्रोह), 153ए, 153बी, 505 और यूएपीए की धारा 13 के तहत आरोप तय करने के आदेश पारित किए थे. जेएनयू के पूर्व छात्र और शाहीन बाग विरोध प्रदर्शन के प्रमुख आयोजकों में से एक शरजील इमाम को 2020 में बिहार के जहानाबाद से गिरफ्तार किया गया था.

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जामिया में हुई थी हिंसा
दिसबंर 2019 में जामिया नगर इलाके में सीएए के खिलाफ प्रदर्शन चल रहे थे. प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच झड़प के बाद हिंसा भड़क गई थी, जिसको लेकर एफआईआर दर्ज की गई थी. शरजील इमाम पर 13 दिसंबर, 2019 को जामिया मिलिया इस्लामिया में भड़काऊ भाषण देकर दंगे भड़काने का आरोप लगाया गया था.

शरजील इमाम कौन है?
शरजील का जन्म बिहार के जहानाबाद जिले के काको में रसूखदार मुस्ल‍िम परिवार में हुआ था. उनके पिता अकबर इमाम जनता दल यूनाइटेड के नेता रहे हैं. शरजील की शुरुआती पढ़ाई पटना के सेंट जेवियर हाईस्कूल से हुई, जहां दसवीं तक की शिक्षा पूरी हुई. दसवीं में अच्छे नंबर आने के बाद 11वीं और 12वीं क्लास के लिए दिल्ली पब्ल‍िक स्कूल वसंतकुंज में एडमिशन कराया गया. शरजील इमाम ने आईआईटी बॉम्बे से बीटेक और एमटेक किया है, जबकि 2013 में जेएनयू से आधुनिक इतिहास में पीजी की डिग्री पूरी की है.

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