scorecardresearch
 

'श्रद्धा वॉल्कर की हत्या की, सबूत मिटाने के लिए शव के टुकड़े-टुकड़े किए', कोर्ट ने आफताब पर तय किए आरोप

लंबे समय तक पहेली बने रहे श्रद्धा वॉल्कर हत्याकांड में आखिरकार दिल्ली के साकेत कोर्ट ने आरोप तय कर दिए हैं. मामले में हत्या और सबूत मिटाने के तहत आरोप तय हुए हैं. सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि आफताब पर हत्या के अलावा सबूत गायब करने का आरोप है.

Advertisement
X
श्रद्धा/आफताब (फाइल फोटो)
श्रद्धा/आफताब (फाइल फोटो)

श्रद्धा वॉल्कर हत्याकांड के आरोपी आफताब अमीन पूनावाला के खिलाफ दिल्ली की साकेत कोर्ट ने हत्या और सबूत नष्ट करने के मामले में आरोप तय किए. सुनवाई के दौरान कोर्ट ने आफताब से कहा कि आपको आरोप पढ़कर सुनाया जा रहा है.

Advertisement

अदालत ने कहा कि 18 मई 2022 को अज्ञात समय पर सुबह 6:30 बजे के बाद श्रद्धा वॉल्कर की हत्या की गई, जो आईपीसी की धारा 302 के तहत दंडनीय अपराध है. इसके बाद 18 मई से 18 अक्टूबर के बीच साक्ष्य को मिटाने के इरादे से जानते हुए भी अपराध किया गया. उसके शरीर के टुकड़े-टुकड़े कर दिए और उसके शरीर को जगह-जगह ठिकाने लगा दिया, जिससे सबूत गायब करने का अपराध हुआ है.

अदालत ने आफताब से कहा कि मूल रूप से आपके उपर श्रद्धा की हत्या और उसके शरीर के अंगों को छतरपुर और अन्य स्थानों पर ठिकाने लगाने का आरोप लगाया गया है.  कोर्ट ने आफताब से पूछा कि क्या आप अपराध को स्वीकार करते है या ट्रायल फेस करेंगे. आफताब ने अपने वकील के जरिए कोर्ट को बताया कि हम आरोप स्वीकार नहीं कर रहे हैं. हम ट्रायल फेस करेंगे.

Advertisement

अब आफताब करेगा मुकदमे का सामना

अब आरोपी आफताब पूनावाला को हत्या के आरोप में मुकदमे का सामना करना पड़ेगा. कायदे से आरोप तय होते ही अभियुक्त के पास दो विकल्प होते हैं. आरोप स्वीकार कर फौरन सजा या फिर मुकदमे का सामना करना.

दिल्ली पुलिस ने पर्याप्त सबूत पेश किए: कोर्ट

साकेत कोर्ट ने कहा कि तमाम बहस सुनने के बाद अदालत ने मान लिया है कि दिल्ली पुलिस ने पर्याप्त सबूत पेश किए हैं. लिहाजा प्रथम दृष्टया आफताब के खिलाफ हत्या (302) , और सबूत नष्ट करने का मामला बनता है. आरोपी आफताब ने अपने ऊपर लगे आरोपों से इनकार किया और कहा कि वह मुकदमे का सामना करेगा.

टुकड़े-टुकड़े कर शरीर को ठिकाने लगाया

अदालत ने आगे कहा कि 18 मई से 18 अक्टूबर के बीच, सबूत मिटाने के इरादे से आपने उसके शरीर के टुकड़े-टुकड़े कर दिए और शरीर को जगह-जगह ठिकाने लगा दिया, यह सबूत गायब करने का अपराध हुआ.

वकील ने कहा- ट्रायल क्लेम करना चाहते हैं

कोर्ट ने आफताब से कहा कि आप पर श्रद्धा की हत्या और उसके शरीर के अंगों को छतरपुर और दूसरे इलाकों में ठिकाने लगाने का आरोप लगाया गया है. कोर्ट ने आफताब से पूछा कि क्या आप खुद को दोषी मानते हैं या ट्रायल क्लेम करना चाहते हैं? इस पर आफताब के वकील ने कहा कि वह ट्रायल क्लेम करना चाहते हैं.

Advertisement

महरौली में कई टुकड़ों में मिली थी लाश 

बता दें कि 18 मई को आफताब पूनावाला ने दिल्ली के छतरपुर इलाके में अपनी लिव-इन पार्टनर श्रद्धा की गला दबाकर हत्या कर दी थी और फिर लाश को कई टुकड़ों में महरौली इलाके में फेंक दिया था.

अमेरिका

पुलिस ने 75 दिनों में दाखिल की चार्जशीट

इस मामले में दिल्ली पुलिस ने 75 दिनों के भीतर चार्जशीट दायर कर दी थी. पुलिस की तरफ से आफताब का नार्को टेस्ट कराया गया था. इससे पहले पॉलीग्राफी टेस्ट भी हुआ था. उससे कई तरह के सवाल पूछे गए थे. इसके बाद ये चार्जशीट तैयार हुई थी.

ब्लो टॉर्च से जलाए थे बाल और चेहरा

पुलिस ने इस मामले में जो चार्जशीट दायर की थी. उसके मुताबिक आरोपी आफताब अमीन पूनावाला ने श्रद्धा का कत्ल करने के तीन-चार महीने बाद उसके चेहरे और सिर के बालों को ब्लो टॉर्च से जलाकर बिगाड़ने की कोशिश की थी. ताकि उसकी पहचान किसी हाल में ना हो सके.

टॉक्सिक रिलेशनशिप का हुआ था खुलासा

इस मामले में वैसे तो कई खुलासे हुए, लेकिन एक सबसे बड़ा पहलू टॉक्सिक रिलेशनशिप रहा था. श्रद्धा की चैट, उसके दोस्तों के बयान से सामने आया था कि आफताब, श्रद्धा को मारता था. वो उसकी तरफ हिंसक था. पिछले साल 18 मई को भी ऐसी ही एक बात को लेकर लड़ाई शुरू हुई और आफताब ने श्रद्धा को जान से ही मार दिया.

Advertisement

जांच में आया था दूसरी गर्लफ्रेंड का जिक्र

जांच में ये भी सामने आया था कि हत्या करने के बाद आफताब की एक दूसरी गर्लफ्रेंड भी थी. वो गर्लफ्रेंड उसके उस वाले फ्लैट में भी आई थी, जहां श्रद्धा की लाश को फ्रिज में रखा गया था. पुलिस के मुताबिक आफताब ने श्रद्धा को दी अंगूठी अपनी उस गर्लफ्रेंड को भी गिफ्ट कर दी थी.

Advertisement
Advertisement