केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह (Amit Shah) ने सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) से आम आदमी पार्टी प्रमुख अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) को मिली अंतरिम जमानत (Interim Bail) को स्पेशल ट्रीटमेंट (Special Treatment) बताया है. न्यूज एजेंसी ANI को दिए इंटरव्यू में अमित शाह ने कहा, 'मेरा मानना है कि यह कोई रूटीन जजमेंट नहीं है. इस देश में बहुत सारे लोग मानते हैं कि स्पेशल ट्रीटमेंट मिला है.'
तिहाड़ में कैमरे के सवाल पर अमित शाह ने दिया ये जवाब
केजरीवाल के इस आरोप के बारे में पूछे जाने पर कि भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ने CM की गतिविधियों पर नजर रखने के लिए जेल के अंदर हिडन कैमरे लगाए हैं, अमित शाह ने कहा, 'तिहाड़ उनके (दिल्ली सरकार) एडमिनिस्ट्रेशन के अंतर्गत आता है. वे झूठ बोलते रहते हैं. केंद्रीय गृह मंत्रालय का दिल्ली जेल प्रशासन से कोई लेना-देना नहीं है.'
तिहाड़ से 10 मई को रिहा हुए थे दिल्ली के CM
दिल्ली शराब नीति मामले में गिरफ्तार और तिहाड़ जेल में बंद अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम जमानत मिली थी. दिल्ली के सीएम 10 मई को रिहा किए गए. अमित शाह ने इंटरव्यू में केजरीवाल के उस बयान का भी जवाब दिया जिसमें दिल्ली के मुख्यमंत्री ने कहा था कि अगर 4 जून को लोकसभा चुनाव के नतीजों में INDIA Bloc को बहुमत मिलता है तो अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर आ जाएंगे.
अमित शाह ने बताया अवमानना का मामला
केजरीवाल के बयान को अदालत की अवमानना बताते हुए अमित शाह ने कहा, 'मेरा मानना है कि यह स्पष्ट रूप से सुप्रीम कोर्ट की अवमानना है. वह (अरविंद केजरीवाल) यह कहना चाह रहे हैं कि अगर कोई जीत कर आता है तो सुप्रीम कोर्ट उसे जेल नहीं भेजता, भले ही वह दोषी हो. जिन जजों ने दिल्ली के सीएम को जमानत दी, उन्हें सोचना होगा कि उनके फैसले का उपयोग या दुरुपयोग कैसे किया जा रहा है.'
मालूम हो कि दिल्ली के सीएम को 2 जून तक जेल अधिकारियों के सामने सरेंडर करना होगा. केजरीवाल जमानत दिशानिर्देशों के अनुसार दिल्ली के मुख्यमंत्री कार्यालय और दिल्ली सचिवालय नहीं जा सकते हैं. केजरीवाल को अपने केस के बारे में बोलने से भी मना किया गया है. इसके अलावा वह किसी गवाह से भी बातचीत नहीं कर सकते.