scorecardresearch
 

दिल्ली शराब घोटाला: मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई

पिछले सप्ताह दिल्ली हाई कोर्ट ने शराब नीति मामले के संबंध में प्रवर्तन निदेशालय (ED) और CBI की ओर से दर्ज किए गए मनी लॉन्ड्रिंग और भ्रष्टाचार के मामलों में सिसोदिया की जमानत याचिका को खारिज कर दिया था.

Advertisement
X
दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सोसिदया (फाइल फोटो)
दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सोसिदया (फाइल फोटो)

दिल्ली शराब नीति मामले में आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया ने दिल्ली हाईकोर्ट से जमानत खारिज होने के बाद सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है. सिसोदिया ने सीबीआई और ईडी दोनों मामलों में सुप्रीम कोर्ट से जमानत मांगी है. दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी. न्यायमूर्ति अरविंद कुमार और न्यायमूर्ति संदीप मेहता की खंडपीठ मंगलवार को मामले की सुनवाई करेगी. मंगलवार को ही 2024 के लोकसभा चुनाव के नतीजे घोषित किए जाएंगे. 

Advertisement

जांच एजेंसियों के अनुसार, शराब नीति में बदलाव करते समय अनियमितताएं की गईं और लाइसेंस धारकों को अनुचित लाभ पहुंचाया गया. पिछले सप्ताह दिल्ली हाई कोर्ट ने शराब नीति मामले के संबंध में प्रवर्तन निदेशालय (ED) और CBI की ओर से दर्ज किए गए मनी लॉन्ड्रिंग और भ्रष्टाचार के मामलों में सिसोदिया की जमानत याचिका को खारिज कर दिया था. जमानत खारिज होने के बाद आम आदमी पार्टी (AAP) ने  ने कहा था कि वह दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले से 'सम्मानपूर्वक असहमत' है और न्याय के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएगी.

हाई कोर्ट ने कहा था कि सिसोदिया दिल्ली सरकार के सत्ता में एक बहुत शक्तिशाली और प्रभावशाली व्यक्ति हैं. अदालत ने अपन फैसले में कहा था कि सिसोदिया ने यह दिखाने के लिए भ्रामक तरीकों का इस्तेमाल किया कि दिल्ली शराब नीति को जनता का समर्थन प्राप्त है, लेकिन वास्तव में यह नीति कुछ व्यक्तियों को लाभ पहुंचाने के लिए बनाई गई थी.
अदालत ने कहा था, यह एक तरह का भ्रष्टाचार है.

Advertisement

26 फरवरी को गिरफ्तार हुए थे सिसोदिया
शराब नीति मामले में 52 वर्षीय मनीष सिसोदिया को सीबीआई ने 26 फरवरी, 2023 को गिरफ्तार किया था. इसके बाद अगले महीने (9 मार्च) उन्हें ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार कर लिया. रविवार को इसी मामले में गिरफ्तार किए गए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट से मिली अंतरिम जमानत अवधि खत्म होने के बाद तिहाड़ जेल में सरेंडर कर दिया.

Live TV

Advertisement
Advertisement