दिल्ली सरकार और दिल्ली के उपराज्यपाल के बीच अधिकारों के विवाद पर सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ 8 दिसंबर से सुनवाई करेगी. केंद्र सरकार की तरफ से आज गुरुवार को सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने CJI की पीठ के सामने मामले का उल्लेख करते हुए कहा कि 24 नवंबर से यही संविधान पीठ नोटबंदी के मामले पर सुनवाई करने वाली है. इस वजह से इस मामले की सुनवाई की तारीख को आगे बढ़ा दिया जाए.
वहीं दिल्ली सरकार के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि इस मामले में पहले ही अनेक बार सुनवाई टाली जा चुकी है. इसलिए कोर्ट यह सुनिश्चित करे कि तय की जा रही अगली तारीख पर सुनवाई हो जाए. इसे आगे ना टाला जाए. दरअसल, 11 नवंबर को CJI जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा था कि संविधान पीठ दिल्ली और केंद्र के बीच सेवाओं को लेकर उठे विवादों से संबंधित संवैधानिक मुद्दा तय करेगा. इस पर सुनवाई 24 नवंबर को तय की गई थी.
बता दें कि दिल्ली सरकार और उपराज्यपाल के बीच की लड़ाई खुलकर सामने आती रही है. दोनों एक-दूसरे पर कई तरह के गंभीर आरोप लगते रहते हैं. केजरीवाल सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल कर उपराज्यपाल पर आरोप लगाए थे. जिसके बाद कोर्ट ने इस मामले में कुछ दिनों पहले ही कोई और याचिका पर रोक लगाते हुए सुनवाई की तारीख 24 नवंबर रखी थी.