हिज्बुल के संदिग्ध आतंकी लियाकत शाह को जमानत मिल गई है. दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट ने लियाकत को 20 हजार के मुचलके पर जमानत दे दी है.
अदालत ने लियाकत को जमानत प्रदान करते हुए कई शर्तें लगायी हैं और उन्हें अदालत की पूर्वानुमति के बिना देश छोड़ कर नहीं जाने का निर्देश दिया है.
45 वर्षीय लियाकत शाह हिज्बुल का संदिग्ध आतंकी है, जिसे दिल्ली पुलिस ने उत्तर प्रदेश में नेपाल बॉर्डर से गिरफ्तार किया था. लियाकत को उनके परिवार के साथ 20 मार्च को उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में भारत. नेपाल सीमा पार करते समय गिरफ्तार किया गया थाः लियाकत का कहना था कि वह जम्मू कश्मीर सरकार की पुनर्वास नीति के तहत आत्मसमर्पण करने के लिए आया थाः
सीमा पार करने के तुरंत बाद उसे गिरफ्तार करने वाली दिल्ली पुलिस ने आरोप लगाया था कि लियाकत राष्ट्रीय राजधानी में होली से पूर्व आतंकवादी हमले करने की साजिश में शामिल थाः
दिल्ली और जम्मू कश्मीर पुलिस की ओर से लियाकत की गिरफ्तारी को लेकर विरोधाभासी बयान आने के बाद गृह मंत्रालय ने 28 मार्च को एक अधिसूचना जारी कर यह मामला एनआईए को सौंप दिया था.