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स्वाति मालीवाल को मिली जमानत, 6 अप्रैल को होगी अगली सुनवाई

दिल्ली महिला आयोग में हुई भर्ती में कथित गड़बड़ियों के मामले में स्वाति मालीवाल को कोर्ट से जमानत मिल गई है. तीस हजारी कोर्ट ने मालिवाल को 20 हजार रुपये की निजी मुचलके पर जमानत दी है.

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स्वाति मालीवाल
स्वाति मालीवाल

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दिल्ली महिला आयोग में हुई भर्ती में कथित गड़बड़ियों के मामले में स्वाति मालीवाल को कोर्ट से जमानत मिल गई है. तीस हजारी कोर्ट ने मालिवाल को 20 हजार रुपये की निजी मुचलके पर जमानत दी है. एसीबी ने कोर्ट में मालीवाल के खिलाफ चार्जशीट फाइल की थी जिसके बाद स्वाति मालिवाल को कोर्ट ने सोमवार को पेश होने के लिए जनवरी मे सम्मन जारी किया था.

नियुक्तियों में धांधली का है आरोप
मालिवाल पर आरोप है कि दिल्ली महिला आयोग में हुई नियुक्तियां में धांधली हुई और ज्यादातर रखे गए लोगों को बिना प्रक्रिया का पालन किए रखा गया. एलजी के आदेश के बाद इस मामले में उन सभी लोगों की तनख्वाह भी रोक दी गई थी. लेकिन, हाईकोर्ट के आदेश के बाद रखे गए सभी लोगों की 50 फीसदी तनख्वाह दी गई थी. तीस हजारी कोर्ट ने इस मामले की अगली सुनवाई के लिए 6 अप्रैल की तारीख दी है.

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85 लोगों की लिस्ट सौंपी थी
नियुक्ति में धांधली का ये मामला तब सामने आया था जब DCW की पूर्व प्रेसीडेंट बरखा शुक्ला सिंह ने एसीबी में शिकायत दर्ज कराई थी. बरखा सिंह ने आरोप लगाया था कि आम आदमी पार्टी के कई लोगों को आयोग में अहम पद दिए गए. अपनी शिकायत में बरखा ने 85 लोगों के नामों की एक लिस्ट देकर दावा किया था कि उन्हें जरूरी योग्यताएं पूरी किए बगैर ही नौकरियां दी गईं.

स्वाति पर लगा चुकी हैं एक और आरोप
इससे पहले भी बरखा सिंह ने खुद स्वाति मालिवाल की नियुक्ति को लेकर सवाल उठाये थे. उस वक्त कहा गया था कि स्वाति को ये महिला आयोग का ये पद इसलिए दिया गया क्योंकि वो केजरीवाल की करीबी रिश्तेदार हैं.

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