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भतीजी से वर्षों तक रेप करने वाले टीचर को हुई जेल

गाजियाबाद की एक अदालत ने अपनी अनाथ भतीजी से 18 साल तक बलात्कार करने वाले एक शिक्षक को 10 साल के कारावास की सजा सुनाई है.

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गाजियाबाद की एक अदालत ने अपनी अनाथ भतीजी से 18 साल तक बलात्कार करने वाले एक शिक्षक को 10 साल के कारावास की सजा सुनाई है. न्यायाधीश शंकर लाल ने मोदीनगर के शिक्षक मुकेश को भतीजी से बलात्कार का दोषी पाया और उसे 10 साल के कारावास की सजा सुनाई. साथ ही अदालत ने उसपर 20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया.

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लोक अभियोजक प्रमोद कुमार तंवर के अनुसार मुकेश ने अपने भाई की नाबालिग बेटी को तब गोद लिया जब मेरठ में रहने वाले उसके माता-पिता की मृत्यु हो गई. तंवर ने बताया कि पीड़िता ने आरोप लगाया कि जब वह 9वीं कक्षा में थी तब से मुकेश ने उसके साथ बलात्कार करना शुरू किया और 18 साल तक उससे बलात्कार करता रहा.

उन्होंने बताया कि पीड़िता ने कहा कि जयपुर के एक व्यक्ति से उसकी शादी हो जाने के बावजूद मुकेश उसपर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाने के लिए दबाव डालता रहा. इससे नाराज पीड़िता ने अपने पति को सारी बातें बताई. उसके बाद उसके पति ने अदालत का दरवाजा खटखटाया. उन्होंने बताया कि चूंकि घटना उत्तर प्रदेश के मोदीनगर इलाके में हुई थी इसलिए मामला गाजियाबाद में मोदीनगर थाने को भेजा गया.

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