नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने देश की राजधानी दिल्ली के 33 बड़े अस्पतालों को पर्यावरण और लोगों की सेहत से जुड़े नियमों के उल्लंधन का दोषी पाया है.
इन अस्पतालों में बड़े सरकारी अस्पताल एम्स, सफदरजंग, आरएमएल, एलएनजेपी और जीबी पंत जैसे सरकारी अस्पताल हैं तो अपोलो, मूलचंद और गंगाराम जैसे प्राइवेट अस्पताल भी.
ट्रिब्यूनल ने इन सभी अस्पतालों को चार हफ्ते के भीतर निर्देशों के पालन का आदेश दिया है. ऐसा न होने पर ट्रिब्यूनल ने अस्पतालों के डायरेक्टर और मेडिकल सुपरिंटेंडेंट के खिलाफ सरकार को कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दी है.
ट्रिब्यूनल ने दिल्ली प्रदूषण कंट्रोल कमेटी और केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को अस्पतालों में जाकर हालात जानने का आदेश जारी किया है.