दिल्ली के एक और गांव का अस्तित्व संकट में पड़ता नजर आ रहा है. अब तुगलकाबाद गांव में बुलडोजर चलाने की तैयारी है. तुगलकाबाद गांव में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की ओर से प्रस्तावित डिमोलिशन ड्राइव को लेकर दिल्ली सरकार अब एक्शन में आ गई है.
दिल्ली की अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व वाली सरकार ने तुगलकाबाद गांव के निवासियों के राहत, बचाव और पुनर्वास के लिए योजना तैयार करने के निर्देश दिए हैं. अरविंद केजरीवाल की सरकार में डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने बुधवार को इसे लेकर मुख्य सचिव को पत्र लिखा है.
डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने मुख्य सचिव को पत्र लिखकर तुगलकाबाद गांव के प्रभावितों के पुनर्वास के लिए जल्द योजना तैयार करने और जमीन चिह्नित करने के लिए कहा है. दिल्ली सरकार के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने मुख्य सचिव से कहा है कि एक सप्ताह के भीतर इसको लेकर स्टेटस रिपोर्ट पेश करें.
मनीष सिसोदिया की ओर से मुख्य सचिव को लिखे गए पत्र में ये कहा गया है कि केंद्र सरकार की एजेंसी भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की ओर से तुगलकाबाद गांव में प्रस्तावित डिमोलिशन ड्राइव उस क्षेत्र में लंबे समय तक रहने वाले लोगों के लिए बेहद क्रूर साबित होगी. इस डिमोलिशन ड्राइव का लोगों पर बहुत प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा.
डिप्टी सीएम ने मुख्य सचिव को लिखे पत्र में कहा है कि लोगों, विशेषकर बुजुर्ग, बच्चों, महिलाओं और दिव्यांगों पर इसका बहुत प्रतिकूल असर होगा. ऐसे में दिल्ली सरकार का मानना है कि उचित पुनर्वास के बिना कोई डिमोलिशन नहीं किया जाना चाहिए.
वर्तमान आवास के करीब चिह्नित करें भूमि का टुकड़ा
उन्होंने मुख्य सचिव को निर्देश दिए हैं कि मुख्य सचिव भूमि-स्वामित्व (Land Owning) एजेंसी के साथ कोर्डिनेट करें. पीड़ितों के पुनर्वास के लिए उनके वर्तमान आवास के निकट भूमि के टुकड़े की पहचान करें और पीड़ितों के लिए एक विस्तृत और उचित पुनर्वास योजना तैयार कर एक हफ्ते के भीतर स्टेटस रिपोर्ट सौंपें.
1000 से अधिक घरों पर चलेगा बुलडोजर
दिल्ली सरकार के मुताबिक भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के डिमोलिशन ड्राइव के तहत तुगलकाबाद गांव के 1000 से अधिक घरों पर बुलडोजर चलाया जाना है. इससे इन घरों में रहने वाले परिवार बेघर हो जाएंगे. इसका त्वरित संज्ञान लेते हुए इनके पुनर्वास की योजना बनाने के निर्देश दे दिए गए हैं.
बता दें कि इस संबंध में प्रभावित परिवारों ने दिल्ली उच्च न्यायालय में अपील भी की है. उच्च न्यायालय ने सभी स्टेकहोल्डर एजेंसियों को तुगलकाबाद गांव से डिमोलिशन के कारण विस्थापित हो रहे पीड़ितों के पुनर्वास के लिए उचित योजना बनाने के निर्देश दिए हैं.