केंद्र सरकार के साथ विवादों में रहने वाली ट्विटर इंडिया ने आज शनिवार को दिल्ली हाई कोर्ट में अपना हलफनामा दाखिल कर दिया. अपने हलफनामे में ट्विटर इंडिया की ओर से दावा किया गया कि अंतरिम शिकायत अधिकारी नियुक्त किया गया है और इसका विवरण वेबसाइट पर अधिसूचित किया गया है.
सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म ने कोर्ट को बताया कि नए आईटी नियमों के अनुसार पूर्णकालिक शिकायत अधिकारी की नियुक्ति के अंतिम चरण में है. पिछले हफ्ते रविवार को ट्विटर इंडिया के शिकायत अधिकारी धर्मेंद्र चतुर ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था. ट्विटर इंडिया ने हलफनामे में कहा कि किसी ट्वीट के संबंध में किसी भी तरह की शिकायत मिलने पर शिकायत अधिकारी द्वारा विचार किया जा रहा है.
दिल्ली हाई कोर्ट में ट्विटर के हलफनामे में यह भी कहा गया है कि आईटी नियम स्पष्ट रूप से कहते हैं कि "पीड़ित" शिकायत अधिकारी के पास शिकायत दर्ज करा सकता है. साथ ही यह भी कहा कि उसने नए आईटी नियमों में दी गई समयसीमा और अन्य दिशा-निर्देशों का अनुपालन किया है.
ट्विटर इंडिया ने कहा कि दिल्ली हाई कोर्ट में याचिकाकर्ता जिसने ट्वीट पर आपत्ति जताई थी, वह व्यक्तिगत रूप से प्रभावित नहीं है और इसलिए वह "पीड़ित" होने का दावा नहीं कर सकता है.
पिछले हफ्ते शिकायत अधिकारी का इस्तीफा
इस बीच पिछले हफ्ते रविवार को ट्विटर इंडिया के शिकायत अधिकारी धर्मेंद्र चतुर ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया. उनकी नियुक्ति कुछ हफ्ते पहले ही ट्विटर इंडिया ने नए आईटी नियमों के पालन के लिए की थी.
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शिकायत अधिकारी का इस्तीफा ऐसे समय आया है जब नए आईटी नियमों को लेकर ट्विटर और भारत सरकार के बीच विवाद जारी रहा है. नए नियमों को पालन नहीं किए जाने को लकर केंद्र सरकार की ओर से ट्विटर इंडिया को फटकार भी लगाई जा चुकी है.
इस साल 25 मई से लागू नए आईटी नियम के अनुसार, सोशल मीडिया कंपनियों को यूजर्स या पीड़ितों की शिकायत का समाधान के लिए एक शिकायत निवारण तंत्र स्थापित करना अनिवार्य है. नए नियम में कहा गया है कि 50 लाख से अधिक यूजर वाली सभी महत्वपूर्ण सोशल मीडिया कंपनियां ऐसी शिकायतों से निपटने के लिए एक शिकायत अधिकारी नियुक्त करेंगी और ऐसे अधिकारियों के नाम और कॉन्टेक्ट डिटेल्स साझा करेगी.
नए आईटी नियमों के तहत नियुक्त शिकायत अधिकारी की भूमिका उपयोगकर्ता की शिकायतों को प्राप्त करना और उसका निपटान करना है. सोशल मीडिया उपयोगकर्ता से प्राप्त शिकायतों की संख्या को हर महीने सरकार को सूचित करना भी होगा.