दिल्ली में कैब कंपनी उबर के ड्राइवर और रेप के आरोपी शिव कुमार यादव की गुरुवार को पीड़िता ने पहचान कर ली. पीड़िता ने एडिशनल सेशन जज कावेरी बावेजा से कहा कि बीते साल पांच दिसंबर को कैब ड्राइवर ने उसके साथ रेप किया था.
पीड़िता का बयान बंद कमरे में रिकॉर्ड किया गया. पीड़िता ने गुरुवार को भी उसी बयान को दोहराया, जिसे उसने पिछले साल आठ दिसंबर को दंडाधिकारी के सामने दिया था.
अदालत सूत्रों के मुताबिक, पीड़िता ने अदालत से कहा कि रेप करने के दौरान उसने उसे कई थप्पड़ जड़े और जान से मारने की धमकी दी. उसने कहा कि यात्रा के दौरान कैब में उसे नींद आ गई थी और जब वह जागी, तो उसने कैब को एक सुनसान इलाके में पाया, जहां इस घटना को अंजाम दिया गया. अब बचाव पक्ष के वकील पीड़िता से जिरह करेंगे.
आरोपी शिव कुमार यादव के खिलाफ आईपीसी की धारा 376 (2) (M) (दुष्कर्म व जान को खतरे में डालना), धारा 366 (महिला को अगवा करना), धारा 506 (आपराधिक धमकी) तथा धारा 323 (मारपीट) के आरोप तय किए गए हैं. सुनवाई रोजना आधार पर होगी.
आरोपी 32 वर्षीय शिव कुमार यादव ने पांच दिसंबर को एक कामकाजी महिला के साथ अपनी टैक्सी में कथित तौर पर रेप किया था. महिला ने उत्तरी दिल्ली के इंद्रलोक स्थित अपने घर वापस जाने के लिए टैक्सी किराए पर ली थी.
---इनपुट IANS से