दिल्ली हाई कोर्ट ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉ. हर्षवर्धन को नोटिस जारी किया है. दरअसल, दिल्ली के एक शख्स ने याचिका दायर कर आरोप लगाया था कि चुनावी हलफनामे में हर्षवर्धन ने अपनी पत्नी की आय के स्रोत का जिक्र नहीं किया है, जबकि चुनाव आयोग के नियम और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार प्रत्याशियों को अपनी पत्नी और आश्रितों के आय का स्रोत बताना होता है. अब मामले की सुनवाई अब 24 सितंबर को होगी.
दिल्ली के चांदनी चौक से सांसद हर्षवर्धन फिलहाल केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हैं. हर्षवर्धन को मई 2014 में स्वास्थ्य मंत्रालय आवंटित करने के बाद अचानक नवंबर 2014 में हटा दिया गया था. हर्षवर्धन पेशे से ईएनटी डॉक्टर हैं.Delhi High Court seeks response of Union Health Minister Harsh Vardhan on a petition seeking to declare his election as void, alleging that he did not disclose true cost of a residential apartment purchased by his wife in Dwarka. Next date of hearing is September 24. (file pic) pic.twitter.com/Cj3yRhvKjx
— ANI (@ANI) July 11, 2019