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विकास दुबे एनकाउंटर: बीएस चौहान की नियुक्ति पर सवाल उठाने वाली याचिका खारिज

सुप्रीम कोर्ट ने गैंगस्टर विकास दुबे एनकाउंटर की जांच के लिए गठित तीन सदस्यीय आयोग के प्रमुख के रूप में सेवानिवृत्त सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश, न्यायमूर्ति बीएस चौहान की नियुक्ति पर सवाल उठाने वाली याचिका को खारिज कर दिया.

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विकास दुबे (फाइल फोटो)
विकास दुबे (फाइल फोटो)

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  • सुप्रीम कोर्ट ने याचिका की खारिज
  • जांच आयोग को सुरक्षा प्रदान की

सुप्रीम कोर्ट ने गैंगस्टर विकास दुबे एनकाउंटर की जांच के लिए गठित तीन सदस्यीय आयोग के प्रमुख के रूप में सेवानिवृत्त सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश, न्यायमूर्ति बीएस चौहान की नियुक्ति पर सवाल उठाने वाली याचिका को खारिज कर दिया.

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वहीं सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व न्यायाधीश बीएस चौहान की अगुवाई में जांच आयोग को सुरक्षा भी प्रदान की है. इस मामले में विकास दुबे और उसके सहयोगियों के जरिए कानपुर के बिकरू गांव में 8 पुलिसकर्मियों की हत्या के बाद हुई मुठभेड़ की जांच करना भी शामिल है.

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हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने यह विस्तृत नहीं किया कि जस्टिस चौहान, जस्टिस एसके अग्रवाल और पूर्व डीजीपी केएल गुप्ता के पैनल के लिए क्या सुरक्षा उपाय हैं. वहीं पूछताछ पैनल को भंग करने की याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें कथित तौर पर कहा गया था कि पूर्व एससी जज के बीजेपी में रिश्तेदार थे और पूर्व-डीजीपी समर्थक थे.

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समिति बनी

बता दें कि कानपुर में आठ पुलिसकर्मियों की मौत के दोषी गैंगस्टर विकास दुबे को पुलिस ने एनकाउंटर में मार गिराया गया था. हालांकि इस एनकाउंटर पर कई तरह के सवाल उठे थे. इसके बाद एनकाउंटर की जांच के लिए एक समिति बनाई गई थी. कमेटी में पूर्व जस्टिस बीएस चौहान के अलावा, यूपी के पूर्व डीजीपी केएल गुप्ता भी हैं.

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