दिल्ली ट्रैफिक पुलिस की वेस्टर्न रेंज के डीसीपी प्रशांत गौतम का एक आदेश चर्चा में है. आदेश के मुताबिक, उनके कार्य क्षेत्र में कार में पीछे बैठे लोगों को भी अब सीट-बेल्ट लगानी होगी. साथ ही जिन दुपहिया वाहनों में साइड मिरर नहीं होगा, उन वाहन चालकों के खिलाफ एक्शन लिया जाएगा.
डीसीपी (ट्रैफिक, वेस्टर्न रेंज) प्रशांत ने अपनी रेंज के तमाम ट्रैफिक पुलिसकर्मियों को आदेश दिया कि उपरोक्त दोनों ही विषयों पर संज्ञान लिया जाए और उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई की जाए.
दरअसल, डीसीपी ट्रैफिक प्रशांत कुमार ने 13 जनवरी को एक आदेश जारी किया था. जिसके मुताबिक, उनके कार्य-सीमा अधिकारी क्षेत्र यानी दिल्ली ट्रैफिक के पश्चिमी रेंज में, कार में पीछे बैठे लोगों को भी अब सीट-बेल्ट लगानी होगी. साथ ही जिन दुपहिया वाहनों में साइड मिरर (पीछे देखने के लिए वाहन पर लगा बैक मिरर) नहीं होगा, ऐसे वाहन चालकों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी.
मालूम हो कि सेंट्रल मोटर व्हीकल रूल में इस चालान का प्रावधान 2004 से ही मौजूद है, जिसे 2005 में लागू किया गया जिसमें पीछे बैठे यात्रियों के लिए सीट बेल्ट पहनना अनिवार्य है. रियर सीट बेल्ट का नियम पहले से ही साफ था और इसी वजह से कार कंपनियां भी अपनी कारों में रियर सीट बेल्ट देती आ रही हैं.
सेक्शन 381 (3) में स्पेसिफाई किया गया है कि अगर कार चल रही है तो फ्रंट सीट पर ड्राइवर समेत बैठे को-पैसेंजर और रियर सीटों पर बैठे पैसेंजर सहित सभी को सीट बेल्ट पहनना होगा. इस मसले पर डीसीपी ट्रैफिक ने कहा कि हमारी पहली प्राथमिकता लोगों की सेफ़्टी होनी चाहिए.