ज्ञानवापी मस्जिद में हो रहे सर्वे को लेकर कई लोगों का कहना है कि सर्वे और वीडियोग्राफी का यह आदेश 1991 के पूजा स्थल अधिनियम का उल्लंघन है, जिसमें स्पष्ट कहा गया है कि 15 अगस्त 1947 तक धार्मिक स्थलों का जो भी चरित्र था वो यथावत रहेगा. इसे चुनौती देने वाली किसी भी प्रतिवेदन या अपील को किसी न्यायालय, न्यायाधिकरण या प्राधिकार के समक्ष स्वीकार ही नहीं किया जा सकता है. वरिष्ठ वकील आशीष कुमार पांडे से आजतक रिपोर्टर ने प्लेसेस ऑफ वरशिप एक्ट के बारे में जानकारी ली. देखें ये वीडियो.