सुप्रीम कोर्ट ने ताजमहल की दीवार से 500 मीटर के दायरे में दुकानों को हटाने पर रोक लगा दी है. इस एक फैसले से सैकड़ों निवासियों और कारोबारियों को अंतरिम राहत मिली है. कोर्ट ने आगरा विकास प्राधिकरण को भी आदेश दिया है कि वो अपने सभी नोटिसों को वापस ले.