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राजकोट: 92 साल के बुजुर्ग ने 4 साल की बच्ची के साथ की गंदी हरकत, CCTV के आधार पर आरोपी गिरफ्तार

राजकोट के रेल नगर इलाके की एक सोसाइटी में गुरुवार को चार साल की बच्ची अपने घर के पास खेल रही थी. तभी पड़ोस में रहने वाले 92 साल के नवलशंकर देसाई ने चार साल की मासूम बच्ची के साथ छेड़छाड़ की. फिलहाल, पुलिस ने आरोप बुजुर्ग को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है.

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प्रतीकात्मक फोटो.
प्रतीकात्मक फोटो.

गुजरात के राजकोट में 92 साल के बुजुर्ग ने 4 साल की बच्ची के साथ गंदी हरकत की. आरोप है कि बुजुर्ग ने मासूम बच्ची के प्राइवेट पार्ट से छेड़छाड़ की. वहीं, पूरी घटना CCTV में कैद हो गई है. मासूम बच्ची के परिजनों की शिकायत और CCTV फुटेज के आधार पर पुलिस ने आरोपी बुजुर्ग को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया है.

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जानकारी के मुताबिक, राजकोट के रेल नगर इलाके की एक सोसाइटी में गुरुवार को चार साल की बच्ची अपने घर के पास खेल रही थी. तभी पड़ोस में रहने वाले 92 साल के नवलशंकर देसाई ने चार साल की मासूम बच्ची के साथ छेड़छाड़ की. मासूम बच्ची की मां ने पुलिस को दी शिकायत में कहा, मैं गुरुवार को अपने घर के बाहर बैठी थी.

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पूरी घटना सीसीटीवी में कैद

इस दौरान मेरी चार साल की बेटी पड़ोसी के घर के पास खेल रही थी. तभी वह आई और बोली कि दादाजी ने मेरे प्राइवेट पार्ट में हाथ डाला है. उन्होंने मेरे शरीर को भी छुआ. इससे वह डर गई और मैं आपके पास आई. फिर सोसायटी में लगे सीसीटीवी कैमरे चेक किए गए, तो पता चला कि पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई है. 

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कोर्ट ने आरोपी को जेल भेजने के दिए आदेश

सीसीटीवी में साफ दिख रहा था कि 92 साल का बुजुर्ग किस तरह बच्ची से छेड़छाड़ कर रहा है. इसके बाद मासूम बच्ची की मां पुलिस के पास शिकायत करने पहुंची. पुलिस ने उसी दिन 92 साल के नवलशंकर देसाई को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया और कोर्ट ने उसे जेल भेजने के आदेश दिए हैं. बता दें कि 92 वर्षीय नवलशंकर देसाई अपने पोते और 60 वर्षीय बेटी के साथ राजकोट के रेलनगर इलाके में रहता है.

मामले में DCP ने कही ये बात

जोन-2 के डीसीपी जगदीश बंगारवाने ने बताया, हमने सीसीटीवी के आधार पर आरोपी को तुरंत पकड़ लिया है और कोर्ट में पेश किया है. हम सिर्फ 3-4 दिन में चार्जशीट दाखिल करेंगे ताकि उसे जल्द सजा मिल सके. हमने सभी परिस्थितिजन्य साक्ष्य भी जुटा लिए हैं. शुक्रवार को पुलिस ने पीड़ित बच्ची का मजिस्ट्रेट के सामने धारा 164 के तहत बयान भी दर्ज कराया है.

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