गुजरात दंगों में मारे गए कांग्रेस के पूर्व सांसद एहसान जाफरी की पत्नी जाकिया जाफरी ने शुक्रवार को अपनी याचिका पर सुनवाई में एसआईटी के ‘अधिकार क्षेत्र’ पर आपत्ति जताई.
जाकिया ने अपनी याचिका में गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी और 61 अन्य को क्लीन चिट देने वाली एसआईटी की मामला बंद करने संबंधी रिपोर्ट के खिलाफ विरोध याचिका दायर करने के लिए और समय देने की मांग की.
उनके वकील एसएम वोरा ने कहा, ‘उच्चतम न्यायालय के आदेशों के अनुसार, विशेष जांच दल ने अपनी जांच पूरी करके रिपोर्ट दायर कर दी है, अब अब यह मामला शिकायतकर्ता (जाकिया) और अदालत के बीच का है. एसआईटी अब इस मामले में तभी आ सकती है जब अदालत रिपोर्ट पर अंतिम फैसला ले.’
अंतिम सुनवाई में मजिस्ट्रेट बीजे गणत्र ने जाकिया से एसआईटी रिपोर्ट के खिलाफ शुक्रवार को विरोध याचिका दायर करने के लिए कहा लेकिन जाकिया ने और समय मांगा. एसआईटी के वकील ने इस पर आपत्ति जताई और कहा कि उनके पास रिपोर्ट का अध्ययन करने का पर्याप्त समय था क्योंकि यह रिपोर्ट उन्हें मई में दी गई थी.
अधिवक्ता आरएस जमुअर ने कहा, ‘उनसे जल्द से जल्द विरोध याचिका दायर करने को कहना चाहिए.’ इस पर जाकिया के वकील ने कहा कि एसआईटी को इस स्तर पर कोई आपत्ति जताने का अधिकार नहीं है.