scorecardresearch
 

अहमदाबाद: ख्याति अस्पताल स्कैम के बाद एक्शन में गुजरात सरकार, इलाज की नई SOP की जारी

दरअसल अहमदाबाद के ख्याति अस्पताल ने आयुष्मान योजना के तहत पैसों के लालच में, जरूरत नहीं होने के बावजूद 19 एंजियोग्राफी और 7 एंजियोप्लास्टी कर दी है और बाद में 2 मरीजों की मौत हो गई थी. इसके बाद मामले ने तूल पकड़ा तो गुजरात सरकार एक्शन में आई.

Advertisement
X
गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल (File Photo)
गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल (File Photo)

अहमदाबाद के चर्चित ख्याति अस्पताल में आयुष्मान कार्ड घोटाले के मामले में गुजरात सरकार एक्शन में आ गई है. सरकार ने अब आयुष्मान योजना के तहत फर्जीवाड़ा रोकने के लिए कार्डियोलोजी, ओंकोलोजी (कैंसर), निओनेटल प्रोसीजर के लिए नई एसओपी लागू कर दी है.

Advertisement

दरअसल अहमदाबाद के ख्याति अस्पताल ने आयुष्मान योजना के तहत पैसों के लालच में, जरूरत नहीं होने के बावजूद 19 एंजियोग्राफी और 7 एंजियोप्लास्टी कर दी है और बाद में 2 मरीजों की मौत हो गई थी.  दोबारा कोई प्राइवेट अस्पताल “PMJAY” योजना के तहत किसी प्रकार का फर्जीवाड़ा ना कर सके, इस उदेश्य के साथ सरकार ने PMJAY योजना के साथ एमपैनल्ड अस्पताल में होने बाले कार्डियोलोजी, ओंकोलोजी (कैंसर), निओनेटल प्रोसीजर के लिए नई एसओपी लागू की है.

फर्जीवाड़ा रोकेगी नई एसओपी

गुजरात में प्रधानमंत्री आयुष्मान योजना के तहत ख्याति अस्पताल के अलावा भी राज्य में कुछ और एमपैनल्ड अस्पताल भी नियमों का उल्लंघन करती हुई पकड़ी गई थी.

यह भी पढ़ें: गुजरात के साबरमती में पार्सल खोलते ही हुआ जोरदार धमाका, बदला लेने के लिए किया गया था डिलीवर

Advertisement

 जिसके बाद गुजरात सरकार के स्वास्थ्य मंत्री ऋषिकेश पटेल ने “PMJAY” योजना के तहत नई मार्गदशिका (SOP) जारी करते हुए कहा, 'PMJAY योजना के साथ एमपैनल्ड अस्पताल में कार्डियोलोजी, ओंकोलोजी (कैंसर), निओनेटल प्रोसीजर के लिए नई एसओपी लागू होने के बाद अब कोई अस्पताल की गाइडलाइंस का उल्लंघन नहीं कर पाएगा और भविष्य में “PMJAY” योजना के तहत किसी भी प्रकार के फर्जीवाडे को रोका भी जा सकेगा.'

कार्डियोलॉजी के प्रोसीजर के नियम
कार्डियोलॉजी के प्रोसीजर के लिए नई मार्गदशिका (SOP) जारी करते हुए मंत्री ऋषिकेश पटेल ने कहा, 'कार्डियोलॉजी की सेवाओं के लिए कार्डियोलॉजिस्ट तथा कार्डियोथोरेसिक सर्जन के साथ फुल टाइम काम करने वाले सेंटर को ही कार्डियोलॉजी के क्लस्टर के तौर पर मान्यता दी जाएगी. अस्पतालों को फुल टाइम कार्डियिक अनेस्थेटिस्ट और फिजियोथेरेपिस्ट को रखना आवश्यक रहेगा. अगर किसी मामले में तत्काल इलाज की आवश्यकता हो ऐसे केस में कार्डियोलॉजी की सेवा देने वाले सेंटर एंजियोप्लास्टी कर सकेंगे. अस्पतालों को एंजियोग्राफी और एंजियोप्लास्टी की CD/विडियोग्राफी प्री-ओथ के समय अपलोड करनी रहेगी. आपातकालीन स्थिति में CD/विडियोग्राफी इलाज के बाद भी अपलोड की जा सकेगी.'

कैंसर की एसओपी
कैंसर के इलाज के लिए नई मार्गदशिका (SOP) में कहा गया है, 'मरीज की जरूरत के मुताबिक मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट, सर्जिकल ऑन्कोलॉजिस्ट और रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट का एक संयुक्त पैनल ट्यूमर बोर्ड के तौर पर निर्णय लेकर ट्यूमर बोर्ड प्रमाणपत्र में मरीज की उपचार योजना निर्धारित करेगा. इसके साथ ही ट्यूमर बोर्ड सर्टिफिकेट भी अपलोड करना अनिवार्य होगा. साथ ही कैंसर के इलाज के लिए मौजूदा रेडिएशन पैकेज में भी सुधार किए गए है. मरीज को जरूरी इलाज हासिल हो, इसके लिए आईजीआरटी यानी इमेज गाइडेड रेडिएशन थेरेपी में सीबीसीटी (कोन बीम कंप्यूटेड टोमोग्राफी सिस्टम) इमेज को किलोवॉट में लेना अनिवार्य किया गया है.'

Advertisement

यह भी पढ़ें: 'अपने नाम से रखना चाहते थे योजना', आयुष्मान भारत पर केजरीवाल के आरोपों पर दिल्ली LG वीके सक्सेना का बयान

इसके अलावा, सर्वाइकल कैंसर, योनि कैंसर या महिलाओं में अन्य कैंसर जहां ब्रैकीथेरेपी आवश्यक है, ऐसे मामलों में जिस अस्पताल में ब्रेकी थेरेपी की सुविधा है, केवल उन्हें ही PMJAY के तहत उपचार प्रदान करना होगा, ब्रेकी थेरेपी के लिए अस्पताल अगर किसी से टाई-अप करता है तो वह नियमों के खिलाफ होगा.

सरकार ले चुकी है ये एक्शन

गौरतलब है कि गुजरात में PMJAY के तहत एमपैनल्ड कुछ प्राइवेट अस्पतालों द्वारा योजना के दिशानिर्देशों का उल्लंघन और आपराधिक इरादे से इलाज किए जाने की शिकायत आई थी. इसके बाद सरकार ने एक्शन भी लिया. इस साल अब तक 14 से अधिक अस्पतालों को निलंबित करके पैनल से हटाकर दंडित किया गया है. इसके अलावा ऐसे अस्पतालों पर 18 करोड़ जितना जुर्माना भी लगाया गया है. कुछ मामलों में डॉक्टरों को इस योजना से स्थायी रूप से हटा भी दिया गया है.

Live TV

Advertisement
Advertisement