12 करोड़ रुपये के बिटकॉइन केस में कई दिनों से लापता पूर्व विधायक नलिन कोटडिया को अहमदाबाद की एक कोर्ट ने भगोड़ा घोषित कर दिया है. सीआईडी क्राइम ने नलिन कोटडिया को इस संबंध में तीन बार तलब किया था लेकिन वह पेश नहीं हुए.
कोटडिया सीआईडी क्राइम के हाथों नहीं लगे तो लंबे इंतजार के बाद उसने कोर्ट में उन्हें भगोड़ा घोषित करने के लिए याचिका दायर की, जिसके बाद सोमवार को कोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए अमरेली के पूर्व विधायक को भगोड़ा घोषित कर दिया.
सूरत के व्यापारी शैलेष भट्ट के जरिए सीआईडी क्राइम के खिलाफ शिकायत दर्ज की गई थी कि नलिन कोटडिया ने अपने भतीजे और किरीट पालडिया के साथ मिलकर व्यापारी शैलेष भट्ट का अपहरण करवाया था, जिसमें शैलेष के पास जो 12 करोड़ रुपये के बिटकॉइन थे उसमें एक हिस्सा नलिन कोटडिया का भी था.
सीआईडी क्राइम के मुताबिक शैलेष भट्ट के अपहरण का प्लानिंग करने की योजना सूरत और गांधीनगर सर्किट हाउस में बनाई गई थी उसमें नलिन कोटडिया भी मौजूद थे.
सीआईडी क्राइम ने नलिन कोटडिया को पकड़ने के लिए कई प्रयास किए और अपनी कोशिशों की पूरी फेहरिस्त कोर्ट के सामने पेश की. साथ ही कोर्ट में नलिन कोटडिया को भगोड़ा घोषित करने के लिए सीआरपीसी 82 के तहत वॉरंट मांगा गया था.
कोर्ट के जरिए भगोड़ा घोषित किए जाने के बाद अब अगर 30 दिनो में कोटडिया आत्मसमर्पण नहीं करते हैं तो उनकी सभी प्रॉपर्टी को जब्त कर लिया जाएगा.