गुजरात में कच्छ जिले के गांधीधाम में एक जनसभा में लाउडस्पीकर का इस्तेमाल करने पर आदर्श आचार संहिता के कथित उल्लंघन को लेकर आम आदमी पार्टी (आप) के संयोजक अरविंद केजरीवाल के खिलाफ केस दर्ज किया गया.
पुलिस अधीक्षक दीपक मेघानी ने कहा, ‘केजरीवाल ने गांधीधाम के रिषभ सर्किल पर एक जनसभा को संबोधित किया जिसमें उन्होंने चुनाव आयोग की अनुमति के बगैर ही लाउडस्पीकर का उपयोग किया. यह आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन है, इसलिए हमने प्राथमिकी दर्ज की है.’
मेघानी ने कहा कि प्राथमिकी भारतीय दंड संहिता की धारा 188 (जनसेवक के आदेश का उल्लंघन करना) के तहत दर्ज की गई है.